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लापरवाही के लिए भुगतान करेगा SBI, जानिए क्‍या है पूरा मामला? 

स्टेट कंज्यूमर फोरम ने SBI बैंक को शिकायतकर्ता को एटीएम का CCTV फुटेज प्रदान करने में विफल रहने और समय पर उसका ATM कार्ड ब्लॉक न करने के कारण लापरवाह माना है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

ऐसा कम ही सुनने को मिलता है जब किसी बड़े बैंक को उसकी लापरवाही के लिए अपने उपभोक्‍ता को भुगतान करना पड़ता हो. लेकिन दिल्‍ली के जिला कंज्‍यूमर फोरम के सुनाए एक ऐसे ही फैसले को स्‍टेट कंज्‍यूमर फोरम ने बरकरार रखा है. दिल्‍ली स्‍टेट कंज्‍यूमर फोरम की जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता वाली और पिंकी की सदस्यता वाली बेंच ने जिला फोरम के उस आदेश को बरकरार रखा है. जिला कंज्‍यूमर फोरम ने अपने आदेश में एसबीआई बैंक को लापरवाही के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था. क्योंकि यह शिकायतकर्ता को एटीएम की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में विफल रहा और  उसका एटीएम कार्ड भी समय पर ब्लॉक करने में विफल रहा. 


जानिए क्‍या था पूरा मामला 
इस मामले के तहत हुआ कुछ ऐसा कि एक शिकायतकर्ता ने पैसे निकालने के लिए एसबीआई एटीएम गई  लेकिन उसके कार्ड से ट्रांजिक्‍शन नहीं हो पाई. लेकिन तभी उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति एटीएम में घुस गया और कहा कि वह शिकायतकर्ता के लिए पैसे निकाल लेगा. वह जबरदस्ती उसका कार्ड ऑपरेट करने लगा. शिकायतकर्ता द्वारा पासवर्ड का बटन पहले ही दबाया जा चुका था लेकिन  एटीएम से पैसे नहीं आए थे. इसके बाद शिकायतकर्ता एक्सिस बैंक के एटीएम में गया और मशीन में एटीएम डाला, लेकिन स्क्रीन पर गिरजेश गुप्ता नाम दिखाई दिया. शिकायतकर्ता तुरंत घटना की शिकायत करने बैंक गई लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने को कहा गया. नतीजतन, जब तक शिकायतकर्ता का एटीएम कार्ड ब्लॉक होता तब तक उसके खाते से 40 हजार रुपये निकाले जा चुके थे.


सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सका बैंक 
शिकायतकर्ता की शिकायत पर बाद में एक प्राथमिकी दर्ज की गई क्योंकि उस व्यक्ति ने फिर से कई बार कार्ड का इस्तेमाल किया था. लेकिन शिकायतकर्ता केअनुरोध पर भी बैंक ने घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया और कहा कि कुछ तकनीकी त्रुटि थी जिसके कारण वो फुटेज नहीं दे सकते हैं. बाद में शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत लोकपाल से भी की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इसके बाद शिकायतकर्ता ने मुआवजे के साथ 40,000 रुपये की वापसी के लिए जिला फोरम का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद मामले की सुनवाई हुई और जिला मंच ने बैंक को 6% प्रति वर्ष के ब्याज पर 40,000 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया. 8.05.2012 से वसूली की तारीख तक और आगे बैंक को मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी शुल्क के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.

परिणामस्वरूप बैंक ने जिला फोरम के आदेश को रद्द करने के लिए राज्य फोरम का दरवाजा खटखटाया. बैंक ने कहा कि शिकायतकर्ता ने स्वयं अपना एटीएम कार्ड एक अज्ञात व्यक्ति को सौंप दिया था और जब तक वह घटना की शिकायत करने के लिए बैंक पहुंची, तब तक 40,000 की राशि काट ली जा चुकी थी. जबकि शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने अपना कार्ड किसी अज्ञात व्यक्ति को नहीं दिया था, यह उससे जबरन लिया गया था. उसने आगे कहा कि अगर बैंक ने उसका कार्ड समय पर ब्लॉक कर दिया होता तो उसके पैसे नहीं काटे जाते. उसने आगे कहा कि बैंक उसे एटीएम में घटना का सीसीटीवी फुटेज देने में भी विफल रहा, जिससे उसका कार्ड जबरन लेने वाले व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो गया.

अदालत ने बैंक पर लगाया जुर्माना 
स्टेट फोरम ने पाया कि क्या बैंक वास्तव में कार्ड को समय पर ब्लॉक न करके और सीसीटीवी फुटेज को बनाए नहीं रखकर शिकायतकर्ता प्रतिवादी को अपनी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है. पीठ ने कहा कि यहां प्रतिवादी ने घटना के बारे में पुलिस शिकायत की और बैंकिंग लोकपाल के समक्ष भी शिकायत की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. वर्तमान मामले में जहां एक निर्दोष नागरिक अपने बुढ़ापे के कारण धोखाधड़ी के लिए अतिसंवेदनशील है, वह बदमाशों के दुष्कर्मों का शिकार हो गया था.  स्टेट फोरम ने पाया कि एटीएम में सीसीटीवी का प्राथमिक उद्देश्य धोखाधड़ी की ऐसी घटनाओं को रोकना है. स्‍टेट फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए जिला फोरम के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें बैंक को 6% प्रति वर्ष के ब्याज पर 40,000 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था. 8.05.2012 से वसूली की तारीख तक और बैंक को मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी शुल्क के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया.


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