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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे PPF के नियम, सरकार की नई गाइडलाइंस जारी, जानें पूरी डिटेल
वित्त मंत्रालय ने नाबालिग, एनआरआई और कई पीपीएफ अकाउंट रखने वालों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. आपको इस बारे में समझ लेना चाहिए.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक पॉपुलर निवेश विकल्प है. इसकी वजह ये है कि इसके पीछे सरकारी गारंटी है, जिससे यह रिस्क फ्री हो जाता है और सुनिश्चित रिटर्न मिलता है. पीपीएफ अकाउंट को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्रालय के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किए हैं. इस बारे में पिछले महीने 21 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था. नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले हैं. आइए जानते है कौन से वो नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया है.
इन तीन नियमों में हुए बदलाव
1. नाबालिग PPF अकाउंट- सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के मामले में उसके 18 साल की आयु पूरी होने तक ऐसे अनियमित अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) के बराबर ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इसके बाद उसे पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. ऐसे अकाउंट के मामले में मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से माना जाएगा, जिस दिन नाबालिग 18 साल का हो जाए.
2. एक से अधिक PPF अकाउंट- एक से अधिक PPF अकाउंट रखने पर प्राइमरी अकाउंट पर योजना दर से ब्याज मिलेगा. इसकी शर्त यह है कि जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो. दूसरे अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में मिला दिया जाएगा. इसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे. इसके बाद प्राइमरी अकाउंट में स्कीम की ब्याज दर के हिसाब से पैसा आता रहेगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राइमरी और सेकंडरी अकाउंट के अलावा कितने भी अकाउंट होने पर उनमें ब्याज नहीं दिया जाएगा.
3. NRI PPF अकाउंट- एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज 30 सितंबर तक दिया जाएगा. इसके बाद उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. ये नियम पीपीएफ 1968 के तहत खोले गए उन एक्टिव NRI पीपीएफ अकाउंट पर लागू होगा जहां फॉर्म एच में अकाउंट होल्डर की निवास स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया था.
वित्त मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा स्मॉल सेविंग अकाउंट्स को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोई अकाउंट अनियमित पाया जाता है, तो उसे वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक रेगुलराइजेशन के लिए भेजा जाएगा. गाइडलाइन के तहत विभाग ने नए नियम जारी किए हैं, जो नेशनल सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए लागू होंगे.
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