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जल्द पूरा कर लें ये काम, वरना NPS अकाउंट हो जाएगा बंद!

ऐसे व्यक्ति को एक उचित फीस का भुगतान करते हुए 31 मार्च 2023 से पहले संबंधित संस्थाओं के सामने अपना आधार कार्ड पेश करना होगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago

CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) द्वारा पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है. पेंशन रेगुलेट करने वाली संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने भी यह बात दोहराते हुए कहा कि अगर इस डेडलाइन के पूरे होने तक किसी व्यक्ति का PAN और आधार कार्ड लिंक नहीं होता, तो उस व्यक्ति के NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) अकाउंट की ट्रांजेक्शंस बंद कर दी जायेंगी. 

बढ़ा दी गयी आखिरी तिथि
हाल ही में PFRDA द्वारा जारी किये गए सर्कुलर में कहा गया है कि इस विषय में 23 मार्च 2023 को जारी की गयी हमारी पिछली एडवाइजरी में दी गयी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए और CBDT द्वारा 28 मार्च 2023 को जारी किये गए सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए, PAN और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की अंतिम तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है. 

लिंक ना करने पर लगेगा जुर्माना
पहले तय किया गया था कि अगर आपने अपना PAN कार्ड और आधार कार्ड, 1 जुलाई 2022 या उसके बाद लिंक करवाया है तो आपको 1000 रुपयों की फीस देनी होगी लेकिन अब लोगों को किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगी. हालांकि अब तक PAN और आधार कार्ड को लिंक करने में हुई देरी के चलते इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234H के तहत वसूली गयी किसी भी तरह की फीस को वापस नहीं किया जाएगा.

PAN और आधार कार्ड लिंक करना किसके लिए है जरूरी? 
CBDT की मानें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किये गए प्रावधानों के तहत हर वह व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक PAN कार्ड आवंटित किया गया है, वह एक आधार नंबर के प्राप्त करने के योग्य है. साथ ही ऐसे व्यक्ति को एक उचित फीस का भुगतान करते हुए 31 मार्च 2023 से पहले संबंधित संस्थाओं के सामने अपना आधार कार्ड पेश करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति को कुछ निश्चित नतीजों का सामना करना पड़ेगा. आधार कार्ड और PAN कार्ड को आपस में लिंक करने के लिए संबंधित संस्था के सामने आधार पेश करने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है. 

कैसे लिंक करें PAN और आधार? 
जिन लोगों का आधार कार्ड और PAN कार्ड आपस में लिंक नहीं हैं वह इस तरीके से अपना PAN कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं: 
1.    ई-फाइलिंग के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स में जाकर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करे

2.    अपना PAN और आधार नंबर दिए गए बॉक्स में डालें

3.    ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें

4.    अपना PAN नंबर डालकर, PAN नंबर को कन्फर्म करके मोबाइल नंबर पर OTP (One Time Password) प्राप्त करें

5.    OTP वेरीफाई करने आपको ई-पे टैक्स के पेज पर रि-डायरेक्ट कर दिया जाएगा. इसके बाद इनकम टैक्स टैब पर क्लिक करें

6.    2023-24 को AY के रूप में चुनें और पेमेंट एज अदर रिसीप्ट के विकल्प पर क्लिक करें. उसके बाद तय रकम का भुगतान कर्रें. 
 

यह भी पढ़ें: Physics Wallah ने खेला 100 करोड़ का दांव, जानिये क्या है पूरा मामला?

 


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