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किराये पर ले रखा है घर तो जान लें GST का ये नया नियम, मकान मालिकों को मिल गई है बड़ी राहत
Central Board of Indirect Taxes and Customs (सीबीआईसी) ने जीएसटी के कई नियमों में संशोधन किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः अगर आप मकान मालिक हैं या फिर किरायेदार तो जीएसटी के एक नियम को जानना जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी से यह पूरे देश में लागू हो जाएगा. Central Board of Indirect Taxes and Customs (सीबीआईसी) ने जीएसटी के कई नियमों में संशोधन किया है, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे. यह नए रेट्स जीएसटी काउंसिल की 17 दिसंबर को हुई बैठक में लिए गए थे, जिन्हें अब सीबीआईसी ने नोटिफाई कर दिया है.
मकान मालिकों व किरायेदारों के लिए बना ये नियम
सीबीआईसी ने कहा है कि 1 जनवरी से, केवल आवासीय उपयोग के लिए किसी कंपनी या फिर दुकान के मालिक को किराए पर दी गई आवासीय इकाइयों पर जीएसटी देय नहीं होगा. वहीं अन्य व्यक्तियों को किराये पर मकान आवासीय उपयोग के लिए देने पर 18 फीसदी जीएसटी लिया जाएगा. यदि इस तरह के आवास को केवल उनके निवास के रूप में उपयोग करने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमता में किराए पर लिया गया हो.
लेकिन इस तरह से देना पड़ सकता है जीएसटी
हालांकि, प्रोप्राइटर हालांकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के आधार पर 18 प्रतिशत की दर से GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, अगर इस तरह के आवास का उपयोग उसके व्यवसाय के लिए किया जा रहा है.
एमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, "यह एक उचित अधिसूचना है जो केवल आवासीय उपयोग के लिए स्वामित्व वाली चिंता के मालिकों को आवासीय आवास किराए पर लेने के लिए कर-तटस्थ स्थिति बनाए रखेगी."
इन पर लागू होंगे नए रेट्स
मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ सम्मिश्रण पर 1 जनवरी से 5 प्रतिशत GST लगेगा, जो वर्तमान में 18 प्रतिशत से कम है. इसके अलावा, दालों की भूसी पर कर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है. अधिसूचना आगे 'फलों के गूदे या फलों के रस आधारित पेय' (कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के अलावा) पर 12 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित करती है.
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