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ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन को लेकर RBI ने दी बड़ी खुशखबरी, अब आपके लिए बस फायदा ही फायदा
नए सर्कुलर के अनुसार अब 15000 रुपये तक ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ी राहत दी है. अब 15 हजार रुपये तक ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन पर ओटीपी अनिवार्य नहीं है. पर हां, ऑटो डेबिट से 24 घंटे से पहले ग्राहक को डेबिट की सूचना देनी होगी.
मॉनिटरी पॉलिसी में ऐलान किया था
रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले दिनों ही मॉनिटरी पॉलिसी में इसका ऐलान किया था, जिसका सर्कुलर अब जारी किया गया. नए सर्कुलर के अनुसार अब 15000 रुपये तक ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं है. पहले इसकी लिमिट 5000 रुपये थी, जिसके कारण कई छोटे-छोटे ऑटो पेमेंट के लिए ग्राहकों के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया था. पर समीक्षा बैठक के बाद लिमिट को बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया.
ऑटो डेबिट पर ओटीपी अनिवार्य था
आपको बता दें कि RBI ने 1 अक्टूबर, 2021 को ऑटो डेबिट पर ओटीपी अनिवार्य किया था, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI ट्रांजेक्शन पर लागू था. लिमिट बढ़ाने की घोषणा करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा था कि पिछले साल ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया गया था. कई ग्राहक छोटे पेमेंट्स जैसे इंटरनेट रिचार्ज, मंथली सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे कई छोटे-छोटे पेमेंट सहूलियत की लिहाज से ऑटो पेमेंट करते थे. लिमिट बढ़ाने से उन्हें अब इस तरह के पेमेंट करने में आसानी होगी.
अब इस शर्त पर ओटीप अनिवार्य
ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आपका कोई ऑटो डेबिट 15000 रुपये से ज्यादा है, तो उसपर अभी भी ओटीपी अनिवार्य है. इसके लिए हर ऑटो डेबिट से 24 घंटे पहले ग्राहकों की इसकी सूचना देनी होगी. आरबीआई के मुताबिक इस सुविधा को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है. इसके अंतर्गत अब तक 6.25 करोड़ से अधिक मैंडेट रजिस्टर्ड किए गए हैं.
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