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कहीं आपने ये गलती तो नहीं की? यदि हां तो कैंसिल हो सकता है आपका ITR रिटर्न
भारत सरकार ने e-verification के नियम को सख्त कर दिया है. पहले e-verify करने का सयम 120 दिन होता था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्ली: क्या आप जानते हैं कि यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न तब तक वैलिड नहीं होता, जब तक उसे वेरिफाइड नहीं करवाया जाता. यदि नियत समय के अंदर आप ITR को वेरिफाइड नहीं करवाते हैं तो वह कैंसिल भी हो सकता है. हर शख्स को ITR फाइल करने के बाद उसे वेरिफाइड करवाना अनिवार्य होता है.
क्या है ITR को e-verify करवाने का रूल
भारत सरकार ने e-verification के नियम को सख्त कर दिया है. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. उसके बाद जुर्माने के साथ ITR फाइल किया जा सकता है. ITR फाइल करने के 30 दिन तक उसे e-verify करने का समय दिया जाता है. इससे पहले e-verify करने का सयम 120 दिन होता था.
ITR को कैसे कराएं वेरिफाई
- आधार कार्ड के द्वारा
- नेट बैंकिंग ई-फाइलिंग अकाउंट के द्वारा
- बैंक अकाउंट नंबर के द्वारा
- डीमैट अकाउंट के द्वारा
- बैंक ATM के द्वारा
- ITR-V कॉपी को साइन कर इनकम टैक्स के बंगलुरु ऑफिस डाक द्वारा भेजकर
देर से ITR फाइल करने पर कितना जुर्माना
यदि आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया तो अब आप जुर्माने के साथ फाइल कर सकते हैं. यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये के ऊपर है तो आपको 5000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक है तो आपको बतौर जुर्माना 1000 रुपया देना होगा. यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये तक है, तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा.
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