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धार्मिक यात्रा के लिए सस्ती होगी हेलीकॉप्टर सेवा, घट गया जीएसटी
इस निर्णय से धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी और यात्रा का खर्च कम होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने सोमवार की बैठक में धार्मिक यात्रा करने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है. बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि अब धार्मिक यात्रा करने वालों को हेलीकॉप्टर सेवा (Helicopter Services) लेने पर 18 फीसदी की बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा. उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (Premchand Aggarwal) ने यह जानकारी एएनआई को दी है.
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा
प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उनकी ओर से यह मांग की गई थी. इस पर जीएसटी काउंसिल ने आज मुहर लगा दी है. इससे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों को काफी फायदा पहुंचेगा. साथ ही धार्मिक पर्यटन में भी इजाफा होगा. उन्होंने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे दुर्गम इलाकों तक पहुंचने के लिए वृद्ध जनों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है. उसकी सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी. अब तक इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा था. हालांकि, अब सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी हो जाने से लोगों को हेलीकॉप्टर से यात्रा करने में कम पैसा देना होगा. इसमें शेयरिंग हेलीकॉप्टर सेवा लेने पर 5 फीसदी कर चार्टर्ड सर्विस लेने पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा.
रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मसला फिटमेंट कमेटी को भेजा
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं को रिसर्च के लिए मिलने वाली ग्रांट पर जीएसटी का मसला फिलहाल फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है. कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेगी. इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी का मामला भी फिटमेंट कमिटी पर भेज दिया गया है. यह मसला पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में हुए फैसलों की जानकारी बाद में दी जाएगी. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 22 जून, 2024 को हुई थी. इस कमिटी में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं.
और भी कई फैसले होने की संभावना
अग्रवाल ने बताया कि परिषद ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर अनुशंसा समिति के पास भेज दिया है. इस समय भुगतान एग्रीगेटरों को 2,000 रुपये से कम की राशि के लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने से छूट है. परिषद जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कराधान पर फिटमेंट समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा कर सकती है.
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