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EPFO ने Aadhaar Card के संबंध में लिया ये अहम फैसला, अब नहीं होगा वैध!

सर्कुलर में बताया गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैध माने जाने वाले डाक्यूमेंट्स की लिस्ट में से आधार को हटा दिया गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से इस वक्त एक काफी बड़ी खबर सामने आ रही है. हाल ही में EPFO ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लेकर संगठन की तरफ से एक काफी महत्त्वपूर्ण फैसला लिया गया है. EPFO ने एक सर्कुलर के माध्यम से जानकारी डेट एहुए बताया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. 

अब Aadhaar Card नहीं है वैध?
यह सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया गया था और संगठन का कहना है कि यह फैसला UIDAI द्वारा 2023 में जारी किये गए एक आदेश को ध्यान में रखकर लिया गया है. सर्कुलर में जानकारी देते हुए बताया गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैध माने जाने वाले डाक्यूमेंट्स की लिस्ट में से आधार को हटा दिया गया है. इस संबंध में UIDAI द्वारा एक पत्र भेजा गया था और इस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि आधार कार्ड (Aadhaar Card) को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैध माने जाने वाले डाक्यूमेंट्स की लिस्ट में से डिलीट करना होगा. इसी तरह आधार को जन्मतिथि में बदलाव करने के लिए वैधता प्राप्त डाक्यूमेंट्स की लिस्ट में से भी हटा दिया गया है. 

Aadhaar Card को क्यों हटाया गया?
कुछ समय पहले UIDAI को पता चला था कि बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैध मानती हैं और इन संस्थाओं में EPFO का नाम भी शामिल था. लेकिन UIDAI द्वारा स्पष्ट तौर पर यह साफ कर दिया गया था कि, हालांकि आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक विशिस्ष्ट पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन आधार एक्ट 2016 के अनुसार इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैध नहीं माना जा सकता. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैध माने जाने वाले डाक्यूमेंट्स की लिस्ट में से हटाने का फैसला पहले जारी की गई SOP के जॉइंट डिक्लेरेशन के अनुबंध 1 में मौजूद टेबल बी (Table B) के आधार पर हटाया गया है. इस फैसले को CPFC (केंद्रीय भविष्य निधि कमिश्नर) के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है.

अब आगे क्या?
UIDAI के सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आधार एक्ट 2016 के अनुसार आधार कार्ड (Aadhaar Card) को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैध नहीं माना जा सकता. अब जब EPFO द्वारा आधार कार्ड को वैध नहीं माना जायेगा तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं जिन्हें जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में EPFO के समक्ष पेश किया जा सकता है. निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स को आप EPFO के समक्ष जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में दर्ज करवा सकते हैं. 

1.    रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट

2.    किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई मार्कशीट

3.    SLC यानी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र

4.    PAN कार्ड (PAN Card)

5.    सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसिल सर्टिफिकेट
 

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