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EPFO के इन कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, ऐसे करना होगा आवेदन
ईपीएफओ ने यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ज्यादा पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया है. यह पेंशन ऐसे लोगों को मिलेगी जिनका पीएफ खाता नौकरी के दौरान ईपीएफओ में खुला था और उनको उच्च स्तर का वेतनमान मिलता था तथा उन्होंने नौकरी के दौरान हर माह 6500 रुपये की राशि पर योगदान किया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया बदलाव
ईपीएफओ ने यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद किया है. इसके लिए संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है, जिसके बाद उसमें बताया गया है कि कौन लोग शामिल हो सकते हैं और ऑनलाइन इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है.
ये लोग होंगे पेंशन प्राप्त करने के पात्र
सर्कुलर के अनुसार, केवल वे कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि ( ईपीएफ ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, लेकिन उनके अनुरोध को ईपीएफओ द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था.
निम्नलिखित पेंशनभोगी उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं:
a) ऐसे पेंशनभोगी जिन्होंने कर्मचारियों के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर योगदान दिया था;
b) EPS-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था.
c) उनके इस तरह के विकल्प का प्रयोग EPFO द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था.
"कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 को कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य थे और पहले उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, वे पैरा 44 (iv) सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के फैसले के अनुसार उच्च पेंशन के पात्र होंगे. इस तरह के कर्मचारियों को 3 मार्च, 2023 तक उच्च पेंशन का विकल्प चुनना चाहिए (इस फैसले से 4 महीने). हालांकि, 29 दिसंबर, 2022 को जारी सर्कुलर ईपीएफओ ऐसे कर्मचारियों द्वारा उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चुप है। यह संभावना है कि ईपीएफओ निर्देश देने के लिए अलग-अलग परिपत्र जारी कर सकता है कि ये कर्मचारी उच्च पेंशन लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं.
ईपीएफओ से उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं हैं?
सर्कुलर में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद कुछ कर्मचारी उच्च पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे:
पूर्व-संशोधन योजना के पैरा 11(3) के तहत किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी पहले ही इसकी सदस्यता से बाहर हो चुके हैं। (इसलिए) वे इस फैसले के लाभ के हकदार नहीं होंगे।
1995 की योजना के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने पर 1 सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना के पैरा 11(3) के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा, जैसा कि 2014 के संशोधन से पहले था.
उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
एक पेंशनभोगी को साक्ष्य और आगे की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :
a) नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण; और
b) नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित तत्कालीन पैरा 11(3) के परंतुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण;
c) 5,000 रुपये/6,500 रुपये की प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि खाते में प्रेषण का प्रमाण; और
d) 5,000 रुपये/6,500 रुपये की प्रचलित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में प्रेषण का प्रमाण, यदि कोई हो.
e) एपीएफसी या ईपीएफओ के किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा इस तरह के अनुरोध/प्रेषण के लिए लिखित इनकार.
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