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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने CGHS कार्डधारकों के लिए नियमों में किया संशोधन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के नियमों में कुछ संशोधन किया है. अब CGHS कार्डधारकों को पहले से अधिक स्वास्थ्य सेवा मिलेंगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्डधारकों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है. इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में संशोधित दिशानिर्देश की जानकारी दी है. तो चलिए जानते हैं नियमों में हुए ये बदलाव क्या है?
क्या है संशोधित नियम?
1. संशोधित नियमों के अनुसार इमरजेंसी स्थिति में कार्डधारकों को रेफरल की जरूरत नहीं होगी. इस परिस्थिति में कार्डधारक सीधे कैशलेस इलाज करा सकेंगे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) या टाटा मेमोरियल सहित सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में सेवाओं तक पहुंच सकते हैं.
2. इसके अलावा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) वेलनेस सेंटर से एक सिंगल रेफरल 3 महीने के लिए वैध होगा, जिससे लाभार्थियों को तीन विशेषज्ञों से परामर्श करने की अनुमति मिलेगी. इस अवधि के दौरान अधिकतम छह परामर्श की अनुमति है.
कब होगी रेफरल की जरूरत?
सीजीएचएस कार्डधारकों को नियमित जांच और छोटी प्रक्रियाओं के लिए तीन महीने की रेफरल अवधि के भीतर अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है. 3,000 रुपये से अधिक लागत वाले विशेष टेस्ट के लिए एक रेफरल जरूरी होगा. इसी तरह, अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली प्रक्रियाओं को भी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी.
लाभर्थियों के लिए घटाई आयु सीमा
अधिक लाभार्थियों के लिए पात्रता का विस्तार करते हुए इन सेवाओं तक पहुंचने की आयु सीमा 75 से घटाकर 70 वर्ष कर दी गई है. इन संशोधनों से सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है. बता दें सीजीएचएस एक स्वास्थ्य बीमा योजना है. इसके तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं देती है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को मेडिकल खर्च का कवरेज मिलता है. केंद्रीय कर्मचारी सीजीएचएस कार्ड के जरिए देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल या डिस्पेंसरी में कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकते हैं.
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