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डिजिटल मीडिया रूल्स के अंतर्गत 2800 न्यूज़ पब्लिशर्स ने साझा की अपनी जानकारी
इन पब्लिशर्स ने नए सूचना शिकायत निवारण कानूनों के संबंध में सार्वजनिक रूप से अपनी जानकारी को साझा किया है. शिकायतों की जांच के लिए तीन स्तरीय समिति मामले की जांच करती है
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है कि आईटी एक्ट के रेगुलेशन 2000 के अनुसार इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोर्ट के अंतर्गत 2800 से ज्यादा डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स ने अपनी जानकारियों को साझा किया है. यह जानकारी उनके द्वारा शिकायत निवारण के संबंध में दी गई है अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया सरकार द्वारा बनाए गए यह नियम ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन क्यूरेटर द्वारा दी गई सामग्री के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता है जो कि समाचार और समसामयिक मामलों में ऑनलाइन जानकारियां प्रकाशित करते हैं. इन सभी प्रकाशकों ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में तीन स्तरीय जांच कमेटी के सामने अपनी जानकारियों को डिस्क्लोज किया है.
क्या है ये आचार संहिता
केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने इस साल 25 फरवरी को डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स को अधिसूचित किया था. इनके तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी और डिजीटल न्यूज प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया के लिए इन नियमों को बनाया गया है. इन नियमों को बनाया तो इलैक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने है लेकिन इनकी देखभाल सूचना प्रसारण मंत्रालय कर रहा है. उसका काम ये देखने का है कि कहीं कोई इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है. सरकार का दावा है कि उसका मकसद इन नियमों को बनाने का इसलिए है ताकि टेलीविजन प्रिंट और डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ने के लिए एक सा फील्ड दिया जा सके. साथ ही डिजिटल मीडिया के लिए भी इन नियमों का एक ढ़ाचा बनाया जाए.
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