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App Store के नियमों को लेकर दुनिया की इस बड़ी कंपनी पर लगा €1 Mn का जुर्माना
APPLE कंपनी के लिए ये जुर्माना राशि वैसे तो काफी कम है. लेकिन इस फैसले को एप्पल की एप स्टोर पर कमजोर होती पकड़ पर कानूनी दबाव के तौर पर देखा जा रहा है
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
दुनिया भर में अपने बेहतरीन Iphone के लिए पहचाने जाने वाली कंपनी APPLE पर फ्रांस की कोर्ट ने प्ले स्टोर के नियमों को लेकर एक मिलीयन यूरो का जुर्माना लगाया है. दरअसल ये जुर्माना एप्पल के द्वारा कमाए गए मुनाफे का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है. लेकिन माना जा रहा है कि फ्रांस की कमर्शियल कोर्ट द्वारा की गई इस कानूनी कार्रवाई को एप्पल की ऐप स्टोर पर कमजोर होती पकड़ पर एक कानूनी शिकंजे के तौर पर देखा जा रहा है.
फ्रांस की कोर्ट ने क्या कहा
APPLE पर पेरिस की एक कमर्शियल कोर्ट ने फ्रांसीसी एप डेवलपर कंपनी के प्ले स्टोर के नियमों के उल्लंघन को लेकर एक मिलीयन यूरो का जुर्माना लगाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने कहा कि जिस ट्विटर की मार्केट वैल्यू 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है उसे किसी तरह का आदेश देने की जरूरत नहीं है वह भी तब जब आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन के डिजिटल मार्केट एक्ट में किसी भी तरह के बदलाव की आवश्यकता होगी.
इस आदेश पर एप्पल ने क्या कहा
एप्पल कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कंपनी इस रूलिंग की समीक्षा करेगी और वह मानती है कि दुनिया भर की मौजूदा प्रतिस्पर्धा पूर्ण बाजारों में आविष्कार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. एप्पल के प्रवक्ता ने ये भी कहा हमने दुनियाभर के यूजर्स के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय स्थान बनाते हुए फ्रांसीसी डेवलपर्स की रचनात्मकता को साझा करने में मदद की है.
इस आदेश का होगा अलग असर
दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल एप्पल की मुनाफे को देखते हुए जुर्माने की राशि बहुत कम है लेकिन कोर्ट का यह आदेश उसकी ऐप स्टोर पर कमजोर होती पकड़ को लेकर महत्वपूर्ण समझ रही है. EU लेजिसलेशन को अपनाने के बाद एप्पल जांच का सामना कर रहा है. वह भी तब जबकि डिजिटल मार्केट एक्ट विशेष रूप से एप्पल और दुनिया की बड़ी टेक कंपनी गूगल को अपने संबंधित आईओएस और एंड्रॉयड उपकरणों पर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर के लिए स्थान प्रदान करने को बाध्य करेगा. डिजिटल मार्केटिंग एप एक नवंबर से लागू तो हो चुका है. फिलहाल यह छ: महीने के इंप्लीमेंटेशन पीरियड में है जबकि इसे दो मई 2023 से लागू होना है.
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