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नए सिम पर नहीं मिलेगी 24 घंटे SMS भेजने की सुविधा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने दिया आदेश
अब से नई सिम या फिर किसी दूसरी कंपनी में नंबर पोर्ट कराने वाले ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर 24 घंटे के लिए मैसेज भेजने की सुविधा बंद रहेगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्लीः अब से नई सिम या फिर किसी दूसरी कंपनी में नंबर पोर्ट कराने वाले ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर 24 घंटे के लिए मैसेज भेजने की सुविधा बंद रहेगी. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्यूनिकेशन ने इस बारे में कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. डिपार्टमेंट ने कहा है कि इससे नए सिम के जारी होने पर ग्राहकों के साथ फ्रॉड के चांस काफी कम हो जाएंगे.
जारी किया है ये नियम
दूरसंचार विभाग ( डॉट) ने सोमवार को कहा कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (सिम) स्वैप या अपग्रेड का अनुरोध करने वाले नंबरों पर एसएमएस सुविधा (इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों) को नंबर सक्रिय होने के बाद नए सिम कार्ड पर 24 घंटे के लिए रोक दिया जाएगा. टेलीकॉम ऑपरेटरों के पास इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 15 दिन का समय है. जोड़ा गया उपाय सिम स्वैप धोखाधड़ी के जोखिम को कम करता है.
बनाए हैं नए नियम
डीओटी ने पहले ही सिम अपग्रेड, रीइश्यू, स्वैप रिक्वेस्ट को हैंडल करते समय लागू किए जाने वाले विस्तृत उपायों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें ग्राहक द्वारा अनुरोध किए जाने पर पुष्टि करने के कई सारे लेवल को शामिल किया गया है.
नए सिम को लेने वाले कस्टमर की जांच की आवश्यकता
डीओटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, एक बार जब कोई टेल्को किसी मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए अनुरोध प्राप्त करता है, तो उसे इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति के बारे में मैसेज भेजने की आवश्यकता होती है. इसे वर्तमान सिम कार्ड पर ग्राहक को आईवीआरएस कॉल के माध्यम से नए सिम कार्ड की प्राप्ति की जांच करने, अनुरोध को प्रमाणित करने और नए सिम की प्राप्ति की भी जांच करने की आवश्यकता है.
सिम लेने के नियमों में भी किया बदलाव
- सरकार ने सिम के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है. अब नए नियम के तहत 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को कंपनी नया सिम नहीं बेच सकती है.
- वहीं, 18 साल के ऊपर के उम्र के कस्टमर अपने नए सिम के लिए आधार या डिजीलॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरिफाई कर सकते हैं.
- आपको बता दें कि DoT का यह कदम 15 सितंबर 2021 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड टेलीकॉम रिफॉर्म्स का हिस्सा है.
- अब यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन (New Mobile Connection) के लिए UIDAI की Aadhaar बेस्ड e-KYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस एक रुपये का भुगतान करना होगा.
इन यूजर्स को नहीं मिलेगी नई सिम
- टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं मिलता.
- इसके अलावा अगर कोई शख्स मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा.
- अगर ऐसे शख्स नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा, जिसने सिम बेचा है.
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