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वक्फ विधेयक पर संसद की मुहर, दोनों सदनों में आसानी से हुआ पास, राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी

राज्यसभा में लंबी चर्चा और बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को 95 वोट के मुकाबले 128 वोट से पारित कर दिया गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

राज्यसभा ने बहस के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को 128 वोटों के पक्ष और 95 के विरोध में पास कर दिया. इससे पहले लोकसभा में भी यह बिल पास हो चुका है, जहां 288 सांसदों ने इसके पक्ष में और 232 ने विरोध में वोट दिया. अब यह बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए जाएगा, मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा.

इस बिल में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?

बिल के पास होने के बाद, NDA और INDIA ब्लॉक के बीच प्रस्तावित संशोधनों को लेकर तीखी बहस हुई. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इन बदलावों का बचाव करते हुए कहा कि ये संशोधन विभिन्न हितधारकों की सलाह पर आधारित हैं. रिजिजू ने सरकार के संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव पर जोर देते हुए कहा, "वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है. सभी सरकारी संस्थाएं धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए," और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का बचाव किया, हालांकि यह संख्या 22 में से केवल 4 सदस्य होगी.

बिल के मुख्य प्रावधानों में वक्फ ट्रिब्यूनल को मजबूत करना, सदस्य चयन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और तय कार्यकाल रखना शामिल है, ताकि विवादों का समाधान बेहतर हो सके. इसके अलावा, वक्फ संस्थानों के लिए वक्फ बोर्ड में अनिवार्य योगदान को 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है और सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वाले संस्थानों के लिए ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है.

बिल में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाने की भी बात की गई है, जिससे वक्फ संपत्तियों का स्वचालित प्रबंधन हो सके. इसमें 2013 से पहले के नियमों को फिर से लागू किया गया है, जो मुसलमानों को वक्फ के लिए संपत्ति समर्पित करने की अनुमति देते हैं, अगर वे कम से कम पांच साल से इसका पालन कर रहे हों. एक महत्वपूर्ण सुधार यह है कि अब महिलाओं को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उनका सही वारिसाना हक दिया जाएगा, और विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.

राजनीतिक बहस क्या रही?

बहस के दौरान मंत्री रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस, को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज किया है. "मुसलमान गरीब हैं—इसका जिम्मेदार कौन है? आप (कांग्रेस) हैं. मोदी अब सरकार चला रहे हैं ताकि उन्हें उठाया जा सके," उन्होंने कहा.

बिल में यह भी प्रावधान है कि सरकारी संपत्तियों को वक्फ के रूप में दावा करने से पहले एक अधिकारी, जो कलेक्टर से उच्च रैंक का हो, जांच करेगा. केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल करने से इसका उद्देश्य शासन में सुधार, समावेशिता और जवाबदेही बढ़ाना है. अब, बिल राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, और इसकी लागू होने के बाद वक्फ प्रबंधन में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार हो सकते हैं, जो पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक शासन सिद्धांतों के साथ संतुलित करेंगे.
 


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