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लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लेकर बड़ी घोषणा, जानें किसे मिलेगी नागरिकता
केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) लागू कर दिया है. सरकार ने सीएए संबंधी नोटिफिकेशन आज जारी कर दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दिसंबर 2019 में अधिनियमित हो गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी. ये कानून बहस और विरोध का विषय रहा है. सीएए का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत चले आए.
ऑनलाइन मोड में कर सकेंगे आवेदन
गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि आज नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित किया गया. नागरिकता संशोधन नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे. आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है.
सीएए कब हुआ था पास?
लोकसभा ने 9 दिसंबर, 2019 को सीएए विधेयक पारित किया था और राज्यसभा ने इसे 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया था. राष्ट्रपति की सहमति 12 दिसंबर, 2019 को प्रदान की गई थी. इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को CAA अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी 2020 से CAA कानून लागू हुआ.
मुस्लिम समुदाय, विपक्षी दलों ने किया विरोध
सीएए को विरोध का सामना करना पड़ा है. आलोचकों ने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया है और इसे निरस्त करने का आह्वान किया है. कई विपक्षी दलों के साथ मुस्लिम समुदाय, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, कानून की निंदा करने में मुखर रहा है. दिसंबर 2019 से CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. यह मार्च 2020 तक जारी रहा. सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय की ओर से देखा गया है. वहीं, प्रमुख विरोध प्रदर्शन असम, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, शाहीन बाग, पश्चिम बंगाल, यूपी, कर्नाटक में देखे गए.
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