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TDS में कैसे ले सकते हैं डिडक्शन में छूट, ऐसे करें अप्लाई, जानें पूरा प्रोसेस
एक व्यक्ति टीडीएस की कटौती न करने के लिए फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच में स्व-घोषणा भी प्रस्तुत कर सकता है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्लीः आमतौर में सैलरी या फिर कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति या कंपनी का टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काटता है. हालांकि टीडीएस को काटने से भी रोका जा सकता है. एक व्यक्ति टीडीएस की कटौती न करने के लिए फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच में स्व-घोषणा भी प्रस्तुत कर सकता है. यह आवेदन किसी भी व्यक्ति, कॉर्पोरेट, एचयूएफ, व्यक्ति आदि द्वारा किया जा सकता है.
ऑनलाइन करना होगा अप्लाई
टीडीएस छूट/रियायत के लिए आवेदन फॉर्म 13 को ऑनलाइन या पास के इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के भरना होगा. इस फॉर्म में टैक्स पेयर को यह बताना होगा कि उसकी आय कर योग्य नहीं है और टीडीएस में कटौती से उसको परेशानी हो सकती है.
लगाने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
हस्ताक्षरित फॉर्म 13 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों की Acknowledgement के साथ आईटी रिटर्न की प्रतियां
- इसी अवधि के साथ-साथ चालू वर्ष के लिए आय की गणना
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए मूल्यांकन आदेश उसी के लिए ऑडिट रिपोर्ट
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए ई-टीडीएस वापसी Acknowledgement
- चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित आय और अनुमानित लाभ और हानि खाता
- पैन की प्रति
- पार्टियों का टैन जो टैक्सपेयर को भुगतान करने जा रहे हैं.
प्रक्रिया
एक बार आवेदन जमा करने के बाद, उस महीने के अंत के 30 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई की जाएगी जिसमें आवेदन जमा किया गया है. यह आवेदन किसी भी व्यक्ति, कॉर्पोरेट, एचयूएफ, व्यक्ति आदि द्वारा किया जा सकता है. यदि टैक्सपेयर उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते हैं, तो वे टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस की वापसी का दावा कर सकते हैं. टैक्सपेयर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सीए या फिर टैक्स कंसल्टेंट से भी उचित सलाह ले सकते हैं.
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