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कहीं फ्रीज तो नहीं हो गया आपका PPF, NPS, Sukanya अकाउंट? जानें एक्टिव करने का तरीका
सोमवार यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है. इस वित्त वर्ष के शुरुआत में ही कई पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या अकाउंट होल्डर का अकाउंट फ्रीज हो गए हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही 1 अप्रैल 2024 को कई पीपीएफ (Public Provident Fund) एनपीएस (National Pension Account) और सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account) बंद हो गए हैं. आपको बता दें, जिन लोगें ने पिछले वित्त वर्ष में इन अकाउंट में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है, उन सभी का अकाउंट फ्रीज हो गया है. अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आप घबराएं नहीं, हम आपको बताते हैं इसे दोबारा एक्टिव कैसे किया जा सकता है.
क्यों बंद हुआ अकाउंट?
नियमों के अनुसार अगर इन सभी स्कीम्स के होल्डर एक वित्त वर्ष में अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा. इसका मतलब है कि जिन लोगों ने पिछले वित्त वर्ष में मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है, उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है. आपको बता दें, अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो स्कीम में मिल रहे सभी लाभ भी बंद हो जाते हैं. यानी कि अगर स्कीम में टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिल रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा.
कितना मिनिमम अमाउंट रखना होता है?
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशक एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. वहीं, न्यूनतम 250 रुपये निवेश करने होते हैं. एनपीएस अकाउंट में निवेशक को न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है. इस स्कीम में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. पीपीएफ अकाउंट में भी निवेशक को 500 रुपये का कम से कम निवेश करना होता है। इसमें एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया जा सकता है.
कैसे करें अकाउंट को एक्टिव?
अगर आपका पीपीएफ, एनपीएस या फिर सुकन्या अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको न्यूनतम राशि के साथ पेनल्टी का भुगतान करना होगा. इन स्कीम में न्यूनतम राशि न जमा करने पर 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी लगती है.
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