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ITR रिफंड को लेकर आई अच्छी खबर….जानेंगे तो खुश हो जाएंगे
अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन अभी तक आपका रिफंड आया नहीं है तो ये खबर आपके लिए है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 8 months ago
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने रिफंड का इंतजार रहता है. लेकिन कई बार ये रिफंड आने में काफी समय लगा देता है. लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग इसके समय को कम करने जा रहा है. अभी तक रिफंड मिलने में जो आधिकारिक 16 दिनों का समय लगता है वो अब उसे 10 दिन करने जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो आपका रिफंड आईटीआर फाइल करने के 10 दिनों के अंदर ही आपके अकाउंट में आ जाएगा.
नई तकनीक से होगा ये संभव
आयकर विभाग के इस कदम की बड़ी सराहना हो रही है.अगर आप आज आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको रिटर्न मिलने में 20-23 दिनों का समय लग ही जाता है. लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 में आयकर विभाग ने जिस तरह से तकनीक को बढ़ाया उसके बाद अब ये समय कम होकर 16 दिनों तक आ गया है. लेकिन अब विभाग इसे 10 दिनों पर लाने की कोशिश कर रहा है.
आयकर विभाग के कदम की हो रही है सराहना
मीडिया रिपोर्ट में क्लियर के सीईओ और संस्थापक अर्चित गुप्ता के हवाले से कहा गया है कि हमें रिफंड को लेकर कई तरह के सवाल मिलते रहते हैं इसलिए ये उन करदाताओं के लिए अच्छा होगा जिन्होंने आईटीआर फाइल कर दी है. लेकिन उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है. इसी तरह एक अन्य आयकर और निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन के हवाले से कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड तुरंत नहीं आता है. इनकम टैक्स विभाग पहले रिफंड को सत्यापित करता है उसके बाद ही उसे जारी करने को लेकर हरी झंडी देता है.
इस साल दाखिल हुए हैं इतने आईटीआर
इस साल आईटीआर दाखिल होने की संख्या में पिछले साल के मुकाबले इजाफा देखने को मिला है. इस साल 31 जुलाई 2023 तक दाखिल किए कुल आईटीआर की संख्या 6.77 करोड़ है. वर्ष 2022 के मुकाबले अगर इस संख्या का आंकलन किया जाए तो 16.1% प्रतिशत ज्यादा है. पिछले साल दाखिल की गई कुल आईटीआर की संख्या 5.83 करोड़ थी.
इनकम टैक्स रिफंड की जांच कैसे करें?
- अगर आपका भी रिफंड नहीं आ रहा है कि आप विभाग की साइट पर जाकर जांच कर सकते हैं.
- उसके लिए सबसे पहले आपको विभाग की साइट पर जाना होगा.
- अपना यूजर आईडी, कैप्चा, पैन नंबर, पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें.
- रिटर्न/फॉर्म देखें पर जाएं
- ‘एक विकल्प चुनें ‘पर क्लिक करें और उसके बाद आयकर रिटर्न पर क्लिक करें.
- इसके बाद कॉलम में असेसमेंट ईयर भरें और सबमिट करें.
- इसके बाद अपने आईटीआर रिफंड की जांच करने के लिए प्रासंगिक आईटीआर पावती संख्या पर क्लिक करें.
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