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क्या आप भी चाहते हैं जल्दी रिफंड पाना, ये हैं उसके तरीके
छोटी-छोटी गलतियां आपके रिफंड को लंबे समय तक होल्ड में डाल सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि आप जब भी आईटीआर फाइल करें तो सही जानकारी दें.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
इनकम टैक्स फाइल करने के लिए सरकार की ओर से आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई थी. जिन्होंने उस तारीख तक आईटीआर भरना था उन्होंने भर दिया. लेकिन अब जो भी आईटीआर फाइल करेगा उसे पेनल्टी के साथ आईटीआर देना होगा. लेकिन आईटीआर के साथ जुड़ा है आपका रिफंड. कई लोग आईटीआर तो फाइल कर देते हैं लेकिन उनका रिफंड नहीं आता है. ऐसे में नतीजा ये होता है कि उन्हें उसके लिए परेशान होना पड़ता है. इसलिए आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर आपको किन पांच बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे आपका रिफंड जल्दी आ जाएगा.
सही फॉर्म का करें चयन
अगर आप ऑफलाइन आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में जरूरी है कि आप सबसे पहले फॉर्म की जानकारी जुटाएं. अगर आपने अपनी कैटेगिरी के अनुरूप फॉर्म नहीं भरा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ये ज्यादातर लोगों के आईटीआर रिफंड देरी से आने का कारण होता है.
सही दें जानकारी
रिफंड में देरी की वजह आपके द्वारा दी जाने वाली गलत जानकारी भी होती है. गलत फॉर्म के चयन के बाद जो बड़े स्तर पर गलती की जाती है वो इसी में की जाती है कि आईटीआर फाइल करने वाला गलत जानकारी दे देता है. इसके कारण होता ये है कि आपका फॉर्म सही तरह से स्क्रूटनाइज नहीं हो पाता है. इससे आपके रिफंड में देरी हो जाती है.
वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी
अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है तो उसके बाद वेरिफिकेशन करना बिल्कुल भी न भूलें. अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल किया ही नहीं है. इसलिए जितना जरूरी आईटीआर फाइल करना है उतना ही उसका वेरिफिकेशन है. इसे बिल्कुल भी न भूलें.
ई-वेरिफाई करना जरूरी
अगर आपने आईटीआर को ऑनलाइन तरीके से फाइल किया है तो उसमें वेरिफिकेशन और भी आसान है. उसमें आप रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद ई वेरिफाई कर सकते हैं.
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