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क्या आप भी म्यूचुअल फंड में करते हैं निवेश? ये काम नहीं किया तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को सितंबर महीने में इस तारीख तक अपने नामांकन को अपडेट करना है. अगर वो नहीं कर पाए तो वो अपने फंड में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
हाल ही में आए कई सर्वे बताते हैं कि बाजार में पिछले कुछ समय में निवेश करने वालों की संख्या में तेजी देखने को मिली है. इनमें सबसे ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है. ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं और आपने भी अभी तक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है तो जरूर कर लें. क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है. आरटीए सीएमएस के रिकॉर्ड के अनुसार 25 लाख लोग ऐसे पैन धारक हैं जिन्होंने अभी तक नामांकन को अपडेट नहीं किया है.
आखिर क्या होता है नॉमिनेशन को अपडेट करना?
दरअसल म्यूचुअल फंड लेने वालों को या तो अपने फंड के लिए नॉमिनी का चयन करना होता है या उससे बाहर निकलना होता है. इसके लिए सरकार की ओर से 30 सितंबर आखिरी तारीख है. आंकड़ों के अनुसार अभी भी 25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें इस जानकारी को अपडेट करना है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक ये जानकारी अपडेट नहीं कराई है. अगर ये लोग पेपर मुहैया नहीं कराते हैं तो ऐसे में उनके खाते में ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाता है.
पहले 30 मार्च थी ऐसा करने की तारीख
म्युचूअल फंड में पैसा निवेश करने वालों को नॉमिनी को अपडेट करने के लिए पहले 30 मार्च तक का समय दिया गया था. लेकिन बाद में सेबी की ओर से तारीख 30 सितंबर तक की तारीख तक बढ़ा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट का कहना है कई उपभोक्ताओं को इसे अपडेट करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है जिनका अपने घर वालों के साथ ज्वॉइंट खाता हैं. वो लोग इसे अपडेट नहीं कर पा रहे हैं.
इन वेबसाइटों से किया जा सकता है अपडेट
अगर आप भी अपना म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपने भी अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप ऐसे में CAMS और KFintech जैसी कंपनियों पर जाकर अपने फोलियों को अपडेट कर सकते हैं. आप अपने फोलिया को भले ही ऑनलाइन तरीके से अपडेट करें या ऑफलाइन तरीके से अपडेट करें लेकिन आपको सभी दस्तावेजों को अपलोड करने होंगे. जो ऑनलाइन तरीके से पहली बार खाता खोलता है वो तो नामांकन फाइल कर सकता है लेकिन जिन लोगों अपना अकाउंट ऑफलाइन खोला हैं उन्हें उसके लिए फिजिकल तौर पर दस्तावजे जमा करने की जरुरत होती है. लेकिन भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने वालों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इनमें कई बार उनके पुराने हस्ताक्षर नए हस्ताक्षरों से मैच नहीं खाते हैं तो कभी मोबाइल नंबर की समस्या आ जाती है.
और क्या है इसका तरीका?
जानकार कहते हैं कि इसका एक और भी तरीका है. इसके तहत आप बैंक से बैंकर्स अटेसटेशन ऑफ सिग्नेचर फॉर्म जमा कर सकते हैं. इस फॉर्म पर उनके फोलियो से जुड़ी जानकारी पर बैंक के हस्ताक्षर होते हैं. जिसे संबंधित आरटीए या फंड हाउस में जमा किया जा सकता है. एक अन्य जानकार कहते हैं कि कई वरिष्ठ नागरिकों के पास ई मेल आईडी भी नहीं हो सकती है. लेकिन वो कहते हैं कि इसकी कमी कभी भी निवेश में बाधा नहीं बननी चाहिए.
वहीं अगर ई मेल आईडी नहीं है तो ऐसे में 2 FA वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती है. इसमें कंपनी की ओर से आपके मेल या मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज भेजा जाता है. अगर मेल नहीं चल रहा है या मोबाइल नंबर बदल गया है तो भी परेशानी आ सकती है. ऐसे में अगर आप ऑनलाइन पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं तो आप भौतिक तौर पर फॉर्म भर सकते हैं. एक फॉर्म तीन फंड के लिए काम करता है.
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