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जब अदालतें हथियार बनें: भारत में फोरम शॉपिंग की चुनौती और न्यायिक संयम की जरूरत
समग्र रूप से देखें तो यह स्पष्ट है कि भारत की न्यायिक प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती केवल मुकदमों की संख्या नहीं, बल्कि समान तथ्यों पर अलग-अलग मंचों पर लगातार चलने वाली कार्यवाहियाँ हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago
भारत की वाणिज्यिक कानूनी प्रणाली ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहाँ स्पष्ट न्यायिक निष्कर्षों के बाद भी विवाद समाप्त नहीं होते. निष्कर्ष तक पहुँचने के बजाय, कई संघर्ष नए न्यायालयों, नई याचिकाओं और नए मंचों में फैलते जाते हैं. यह व्यवसायों, निवेशकों और कानूनी विशेषज्ञों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जो न्याय प्रणाली से स्पष्टता और अंतिमता की अपेक्षा करते हैं. यह मुद्दा केवल मुकदमों की संख्या का नहीं है. यह इस बात का है कि स्पष्ट आदेश पारित हो जाने के बाद भी विभिन्न मंचों पर किस प्रकार मुकदमेबाजी जारी रखी जाती है. यह प्रवृत्ति निवेशकों के विश्वास और भारत के विवाद समाधान ढांचे की विश्वसनीयता, दोनों को प्रभावित करती है.
एक मामला जो समाप्त होने से इंकार करता है
स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी और एंबेसी ग्रुप के बीच जारी संघर्ष इस बात का उदाहरण है कि भारत में विवाद कितनी आसानी से बढ़ सकते हैं और अप्रत्याशित रास्ते ले सकते हैं. मामला 2018 में शुरू हुआ जब स्टर्लिंग ने एंबेसी एनर्जी से लगभग सौ करोड़ रुपये का दावा किया. हालांकि, अनुबंध वास्तव में स्टर्लिंग और IL&FS इकाइयों के बीच थे. जब IL&FS डिफॉल्ट हुआ, तो स्टर्लिंग ने 2018 के एक सशर्त ऑफर लेटर के आधार पर एंबेसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया.
मार्च 2022 में, बेंगलुरु स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने स्टर्लिंग द्वारा दायर दिवाला याचिका को खारिज कर दिया. ट्रिब्यूनल ने माना कि सशर्त प्रस्ताव को अनुबंध नहीं माना जा सकता और यह भी दर्ज किया कि एंबेसी पहले ही IL&FS सोलर पावर लिमिटेड को अपनी देनदारियों के पूर्ण निपटान के रूप में सात सौ सतहत्तर करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है. नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल ने जून 2023 में इस निर्णय को बरकरार रखा. अपीलीय ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुबंध दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उप-ठेकेदार के रूप में स्टर्लिंग का परियोजना स्वामी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष दावा नहीं बनता और वह उसके विरुद्ध कोई मांग नहीं कर सकता.
इन प्रतिकूल निर्णयों के बाद, मामला कई मार्गों पर आगे बढ़ा है: सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल अपील (सितंबर 2023 में दायर), और आपराधिक कार्यवाही जिसमें मार्च 2023 में एफआईआर दर्ज हुई और नवंबर 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया गया. पक्षों को सभी उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार है, लेकिन कार्यवाहियों की बहुलता व्यापक नीतिगत प्रश्न उठाती है.
जब एक आईपीओ नया मंच बन जाता है
अक्टूबर 2025 में एक रोचक घटनाक्रम सामने आया. एंबेसी ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी वीवर्क इंडिया लगभग तीन हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम की तैयारी कर रही थी. इस कंपनी का पहले के सोलर परियोजना विवाद से कोई संबंध नहीं था. फिर भी, दो खुदरा निवेशकों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिकाएँ दायर कीं, यह आरोप लगाते हुए कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में समूह के प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहियों का पूर्ण खुलासा नहीं किया गया है.
इन याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई और इनमें प्रतिभूति कानून, प्रकटीकरण मानदंडों और सेबी विनियमों के तहत जारीकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर तकनीकी बहस शामिल थी. इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उठा. सीमित हिस्सेदारी वाले छोटे खुदरा निवेशक, जो सामान्यतः संस्थागत निवेशकों या विशेष परामर्श फर्मों द्वारा उठाए जाने वाले जटिल मुद्दे उठा रहे थे, उन्हें ऐसा प्रतिनिधित्व कैसे प्राप्त हुआ.
दिसंबर 2025 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि प्रॉस्पेक्टस में किए गए प्रकटीकरण पर्याप्त थे. एक याचिकाकर्ता पर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. बाद में एक तीसरी याचिका भी सामने आई, जिसमें फिर से आईपीओ को स्टर्लिंग एंड विल्सन विवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया. विश्वभर की अदालतों ने बार-बार कहा है कि निवेशक संरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक निर्गमों को चुनौती वास्तविक चिंताओं पर आधारित होनी चाहिए, न कि असंबंधित व्यावसायिक विवादों में सहायक उपकरण के रूप में उपयोग की जानी चाहिए.
भारत भर में दिखाई देता एक पैटर्न
स्टर्लिंग और एंबेसी मामले में दिखी कठिनाइयाँ भारत के अन्य विवादों में भी दिखाई देती हैं. किरलोस्कर परिवार के भीतर बौद्धिक संपदा के उपयोग को लेकर लंबे समय से चल रहे मतभेद तीन अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई (पुणे ट्रायल कोर्ट से उत्पन्न) में मुकदमेबाजी का विषय बने हुए हैं. प्रत्येक अदालत उसी पारिवारिक ब्रांड से जुड़े ओवरलैपिंग तथ्यों की जांच कर रही है. फोर्टिस और दाइची मामला एक और उदाहरण है, जहाँ IHH हेल्थकेयर द्वारा फोर्टिस का एक सद्भावनापूर्ण खरीदार के रूप में अधिग्रहण किए जाने के वर्षों बाद भी दिल्ली में कार्यवाहियाँ अस्पताल श्रृंखला के संचालन को प्रभावित करती रही हैं.
ऐसी स्थितियाँ केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, लेकिन जिस आवृत्ति से विवाद कई अदालतों में फैलते हैं, वह गहरे सुधारों की आवश्यकता को दर्शाती है. सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम सहित वैश्विक वाणिज्यिक अदालतें पहले से तय मुद्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त मानदंड लागू करती हैं. यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थाएँ भी विवादों को सुव्यवस्थित करने के लिए समानांतर कार्यवाही-विरोधी नियम लागू करती हैं. भारत की प्रणाली भी इसी प्रकार के प्रक्रियात्मक अनुशासन से लाभान्वित हो सकती है.
एक मजबूत न्यायिक ढांचे की आवश्यकता
इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की अदालतें कई सुधारों पर विचार कर सकती हैं. पहला, निरर्थक या आधारहीन याचिकाओं पर लगाए जाने वाले लागत दंड कंपनियों और निवेशकों पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव को दर्शाने चाहिए. यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में अदालतें हारने वाले पक्ष को विजेता पक्ष के खर्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहन करने का आदेश देती हैं. इससे अनावश्यक याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाता है.
दूसरा, मुकदमेबाजी वित्तपोषण में पारदर्शिता की ओर वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रवृत्ति है. जब छोटे निवेशक उच्च-प्रोफाइल प्रतिनिधित्व के साथ बड़े दांव वाले मामले दायर करते हैं, तो अदालतों के लिए यह समझना लाभकारी हो सकता है कि इन कार्यवाहियों को कैसे वित्तपोषित किया जा रहा है. इससे वास्तविक वादकारियों के अधिकारों में कटौती नहीं होती, बल्कि जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है.
तीसरा, अदालतें सहायक या समानांतर कार्यवाहियों की अधिक कठोर जांच पर विचार कर सकती हैं. जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जैसे विशेषीकृत मंच ने किसी मुद्दे की गहन जांच कर तर्कसंगत आदेश जारी कर दिया हो, तो उन्हीं तथ्यों पर नई कार्यवाहियों की गुंजाइश सीमित होनी चाहिए. अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणालियाँ दावा-निषेध और प्रक्रिया के दुरुपयोग जैसे सिद्धांतों पर निर्भर करती हैं.
चौथा, भारत सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम में उपयोग की जाने वाली प्रारंभिक गुण-दोष मूल्यांकन प्रणाली जैसे तंत्र पर विचार कर सकता है. ये प्रणालियाँ न्यायाधीशों को प्रारंभिक चरण में यह निर्धारित करने की अनुमति देती हैं कि कोई मामला वास्तव में नया मुद्दा उठाता है या केवल पहले से तय मामलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है.
चिंतन का एक क्षण
एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी अदालतें स्पष्टता, निरंतरता और अंतिमता प्रदान करें. व्यवसायों को यह भरोसा होना चाहिए कि विवाद असंबंधित मंचों तक नहीं फैलेंगे या महत्वपूर्ण कॉरपोरेट लेनदेन के दौरान दोबारा सामने नहीं आएंगे. स्टर्लिंग एंड विल्सन संघर्ष, किरलोस्कर ट्रेडमार्क विवाद और फोर्टिस-दाइची मामला इस बात की याद दिलाते हैं कि प्रणाली को इस बात से बचाना होगा कि मुकदमेबाजी समाधान की प्रक्रिया के बजाय थकावट की रणनीति न बन जाए. न्यायिक संयम, बेहतर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और सुदृढ़ लागत सिद्धांत संतुलन बहाल कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अदालतें न्याय का साधन बनी रहें, न कि वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में हथियार.
(डिस्क्लेमर : इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं और आवश्यक नहीं कि यह प्रकाशन के विचारों को दर्शाते हों.)
विनोद के. बंसल, अतिथि लेखक
(दिल्ली निवासी विनोद के. बंसल एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्हें वित्तीय बाजारों में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वे वैश्विक वित्तीय रुझानों और निवेश रणनीतियों की गहरी समझ रखते हैं, जिससे वे वित्तीय जगत में एक विश्वसनीय आवाज बन गए हैं. उनसे vinodkbansal@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.)
अंकिता माहेश्वरी, अतिथि लेखक
(अंकिता माहेश्वरी एक समर्पित मां और युवा लड़कियों के भावनात्मक कल्याण की मुखर समर्थक हैं. पेशे से वे एक प्रमाणित वित्तीय योजनाकार (Certified Financial Planner) हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण किरदार एक “ओवरटाइम मां” का है, जो हमेशा उपस्थित, संवेदनशील और अपनी बेटी के विकास के वर्षों में गहराई से शामिल रहती हैं.)
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