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SC का भूषण पावर फैसला, IBC की कमजोरियों और सिस्टम फेलियर पर करारा प्रहार
JSW स्टील की ₹19,700 करोड़ की समाधान योजना रद्द, BPSL को गंभीर उल्लंघनों के बीच परिसमापन में भेजा गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
पालक शाह
2 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) की दिवाला समाधान प्रक्रिया की तीखी आलोचना करते हुए, जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW) की ₹19,700 करोड़ की समाधान योजना को रद्द कर दिया. साथ ही कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया. जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा द्वारा लिखित 100 पन्नों के फैसले में प्रक्रियात्मक चूकों, नियामक उल्लंघनों और संस्थागत विफलताओं की श्रृंखला को उजागर किया गया है, जिससे भारत की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की नींव हिल गई है. तय समयसीमाओं की अनदेखी से लेकर बेरोकटोक हेरफेर तक, यह फैसला एक ऐसी प्रक्रिया को सामने लाता है जो अयोग्यता और अवसरवाद से भरी है, और भारत की दिवाला प्रणाली की पवित्रता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
सीआईआरपी में त्रुटियों की भरमार
भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के लिए कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), जो 26 जुलाई 2017 को पंजाब नेशनल बैंक की याचिका पर शुरू हुआ था, आईबीसी के तहत संकटग्रस्त कंपनियों को पुनर्जीवित करने के वादे का प्रतीक बनना चाहिए था. इसके बजाय, यह प्रणालीगत सड़ांध का एक उदाहरण बन गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेएसडब्ल्यू स्टील, समाधान पेशेवर (आरपी), ऋणदाता समिति (सीओसी), और यहां तक कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की श्रृंखलाबद्ध विफलताओं को रेखांकित किया गया है.
समयसीमा का उल्लंघन: आईबीसी के तहत सीआईआरपी को 270 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है, अधिकतम 330 दिन तक बढ़ाया जा सकता है. बीपीएसएल के मामले में यह प्रक्रिया 26 अप्रैल 2018 तक पूरी हो जानी चाहिए थी। फिर भी, आरपी ने जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना को एनसीएलटी में 14 फरवरी 2019 को प्रस्तुत किया, जो वैधानिक सीमा से काफी परे था. कोई विस्तार नहीं मांगा गया, और एनसीएलटी द्वारा इस देर से प्रस्तुत योजना को स्वीकार करना आईबीसी की समयसीमा के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.
धारा 29ए का उल्लंघन: धारा 29ए के तहत, "संलग्न व्यक्तियों" को बोली लगाने से रोका जाता है, और जेएसडब्ल्यू की पात्रता की सही तरीके से जांच नहीं की गई। 2008 में जेएसडब्ल्यू, बीपीएसएल और जय बालाजी इंडस्ट्रीज के बीच एक संयुक्त उपक्रम ने चिंताएं पैदा कीं, फिर भी आरपी ने आवश्यक फॉर्म एच अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही जेएसडब्ल्यू के हलफनामे की जांच की. एनसीएलएटी द्वारा इस चूक को हल्के में लेना सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईबीसी की अखंडता को कमजोर करने वाला माना गया.
सीसीडी का उल्लंघन: जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना ने ₹8,550 करोड़ की अग्रिम इक्विटी निवेश का वादा किया था. इसके बजाय, कंपनी ने केवल ₹100 करोड़ की इक्विटी डाली और ₹8,450 करोड़ को अपने समूह की इकाई, पियोम्बिनो स्टील, के माध्यम से कम्पल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (सीसीडी) के रूप में भेजा. सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू के इस दावे को खारिज कर दिया कि इससे इक्विटी की शर्त पूरी हुई है, और इसे स्वीकृत योजना का घोर उल्लंघन बताया.
एकतरफा शर्तें: बिना शर्त समाधान योजना प्रस्तुत करने के बावजूद, जेएसडब्ल्यू ने सफल समाधान आवेदक (एसआरए) घोषित होने के बाद शर्तें जोड़ीं और अनुमोदन के बाद योजना की शर्तों में संशोधन करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया. यह "चालबाजी और अदला-बदली" की रणनीति, जो सीओसी की निष्क्रियता से संभव हुई, ने पूरी प्रक्रिया को और दूषित कर दिया.
भुगतान में देरी: योजना के तहत वित्तीय ऋणदाताओं को एनसीएलटी की स्वीकृति (5 सितंबर 2019) के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना था. इसके बजाय, वित्तीय ऋणदाताओं को 540 दिन (मार्च 2021 तक) इंतजार करना पड़ा और परिचालन ऋणदाताओं को 900 दिन (मार्च 2022 तक) की देरी सहनी पड़ी. विनियमन 38 के विपरीत, जो परिचालन ऋणदाताओं को प्राथमिकता देता है, जेएसडब्ल्यू ने पहले वित्तीय ऋणदाताओं को भुगतान किया, और बढ़ती स्टील कीमतों का लाभ उठाकर खुद को समृद्ध किया, जबकि ऋणदाता प्रतीक्षा करते रहे.
अनुचित लाभ: सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जेएसडब्ल्यू ने योजना के कार्यान्वयन में जानबूझकर देरी की, जिससे लाभकारी स्टील बाजार प्रवृत्तियों का दोहन किया गया। इस अवसरवादिता और सीओसी की सहमति ने समय पर समाधान सुनिश्चित करने के आईबीसी के उद्देश्य को विफल किया.
सरकारी दावे में कटौती: समाधान पेशेवर (आरपी) ने बिना किसी औचित्य के ओडिशा सरकार के बिजली बकाया दावों को भारी रूप से घटा दिया, जिससे राज्य के वैध दावों को नुकसान पहुंचा. इस मनमानी कटौती को सीओसी और एनसीएलटी ने नजरअंदाज किया, जिससे प्रक्रिया में विश्वास और कमजोर हुआ. लचीली प्रभावी तिथि: समाधान योजना में एक निश्चित प्रभावी तिथि का अभाव था, और ऋणदाताओं के एक मुख्य समूह ने, एनसीएलटी की मंजूरी के बाद अधिकार न होते हुए भी, इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अवैध चाल बताया, जिसे सभी हितधारकों ने अनदेखा कर दिया.
एनसीएलएटी की सीमा से परे दखल: एनसीएलएटी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पीएमएलए के तहत जारी अस्थायी कुर्की आदेश को गलत तरीके से रद्द कर दिया, यह दावा करते हुए कि धारा 32ए के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी को सार्वजनिक कानून संबंधी निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिससे उनकी सीमा से बाहर की गई कार्रवाई उजागर हुई.
सीओसी की अनधिकृत बातचीत: समाधान योजना के लिए अनुरोध (RFRP) में सर्वोच्च बोलीदाता के साथ अनुमोदन के बाद बातचीत की अनुमति नहीं थी. फिर भी, जेएसडब्ल्यू को 18वीं सीओसी बैठक में सफल समाधान आवेदक (एसआरए) घोषित किए जाने के बाद, एक छोटे ऋणदाता समूह ने संशोधनों पर बातचीत की और 19वीं बैठक से पहले एक समेकित योजना प्रसारित की. ऋणदाताओं की आपत्तियों के बावजूद, सीओसी ने इसे मंजूरी दी, जिससे पारदर्शिता की कमी सामने आई.
ई-वोटिंग का दुरुपयोग: जेएसडब्ल्यू की योजना पर ई-वोटिंग 16 अक्टूबर 2018 को हुई, लेकिन आरपी ने इसे 14 फरवरी 2019 तक एनसीएलटी में दाखिल नहीं किया. इस अकारण देरी और एनसीएलटी की चुप्पी ने आरपी और सीओसी द्वारा प्रक्रिया के दुरुपयोग की ओर इशारा किया.
सीओसी का विरोधाभासी रवैया: 6 मार्च 2020 के हलफनामे में, सीओसी ने स्वयं को पीड़ित पक्ष बताया, ₹19,350 करोड़ के विलंबित भुगतान और बीपीएसएल के परिचालन से उत्पन्न निधियों पर ब्याज की मांग की. फिर भी, इसने मूल राशि पर समझौता कर लिया और बिना आपत्ति के जेएसडब्ल्यू का विलंबित भुगतान स्वीकार कर लिया, जिससे उसकी नीयत पर सवाल उठे.
प्रणालीगत विफलता
बीपीएसएल के परिसमापन का आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का उपयोग इन उल्लंघनों की गंभीरता को दर्शाता है. आरपी की वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता, सीओसी की वाणिज्यिक समझ की कमी, और जेएसडब्ल्यू की चालबाज़ियों ने मिलकर सीआईआरपी को दूषित कर दिया. एनसीएलटी और एनसीएलएटी, जिन्हें संरक्षक की भूमिका निभानी थी, इन चूकों को नजरअंदाज करते हुए ऐसी योजना को मंजूरी दे बैठे जो अनिवार्य आईबीसी प्रावधानों का उल्लंघन करती थी.
यह फैसला भारत की दिवाला प्रणाली के लिए एक चेतावनी है. जबकि आईबीसी का उद्देश्य पुनरुद्धार और ऋणदाता संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है, बीपीएसएल की गाथा एक ऐसी प्रणाली को उजागर करती है जो शोषण के प्रति संवेदनशील है. वर्ष 2021 में जेएसडब्ल्यू द्वारा वित्तीय ऋणदाताओं को ₹19,350 करोड़ और परिचालन ऋणदाताओं को ₹350 करोड़ (₹47,157.99 करोड़ के दावों के मुकाबले) का भुगतान एक सफलता के रूप में सराहा गया था. फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक परिणामों की तुलना में प्रक्रियात्मक पवित्रता को प्राथमिकता दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रवर्तन में चूक होने पर आईबीसी कितना कठोर हो सकता है.
निवेशकों को सख्त संदेश
इस फैसले के प्रभाव गहरे हैं. चार साल पहले लागू किए गए एक सौदे को पलटकर, सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि प्रक्रियात्मक चूकें “सफल” समाधान योजनाओं को भी अमान्य कर सकती हैं, जिससे संकटग्रस्त परिसंपत्तियों में निवेश करने वाले निवेशकों को निरुत्साहित किया जा सकता है. ₹40,000–50,000 करोड़ मूल्य वाले बीपीएसएल का परिसमापन भले ही ऋणदाताओं के लिए अधिक वसूली ला सकता है, लेकिन यह एक पुनर्जीवित कंपनी को नष्ट करने का खतरा भी रखता है, जिससे आईबीसी के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है.
सीओसी और जेएसडब्ल्यू समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2025 तक परिसमापन कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जब तक समीक्षा लंबित है. हालांकि, इस फैसले का व्यापक संदेश स्पष्ट है: आईबीसी सख्त अनुपालन की मांग करता है, और संस्थागत विफलताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. व्यापारिक धारणा पर प्रभाव से चिंतित सरकार इन खामियों को दूर करने के लिए हितधारकों से परामर्श कर रही है.
सुधार का समय
बीपीएसएल की विफलता प्रणालीगत सुधार के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। समाधान पेशेवर की लापरवाही, सीओसी की मिलीभगत, और न्यायाधिकरणों की नरमी यह दर्शाते हैं कि सख्त निगरानी, स्पष्ट समयसीमाएं, और समाधान आवेदकों पर मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता है. वित्तीय स्थिरता का आईबीसी का वादा संस्थागत समन्वय पर टिका है, इसके बिना, भारत की दिवाला प्रणाली ताश के पत्तों का महल बन सकती है.
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