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Deepfake मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानिए क्यों कहा हाईकोर्ट जाइए?

जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली HC पिछले कुछ वर्षों से इसपर सुनवाई कर रहा है. आप भी उसमें शामिल हों.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनने वाले डीपफेक वीडियो को रोकने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. याचिका में डीपफेक वीडियो के लिए कोर्ट की निगरानी में एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित केस में आवेदन दायर करने को कहा. याचिका एक वकील की ओर से दायर की गई थी, जो जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष पेश की गई थी, लेकिन बेंच ने सुनवाई करने से इनकार करके याचिकाकर्ता को निर्देश दे दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिकाएं

याचिकाकर्ता वकील की ओर से अपनी याचिका में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया से साझा करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के डीपफेक वीडियो भी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे है. डीपफेक वीडियो के संभावित खतरे को देखते हुए सख्त नियमों की जरूरत है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पढ़ने के बाद कहा कि डीपफेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम बनाने की मांग वाली कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित हैं. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच पहले ही उन याचिकाओं पर सुनवाई करds केंद्र सरकार से जवाब तलब कर चुकी है.

केंद्र और चुनाव आयोग को बनाया पक्षकार

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हैं तो हाई कोर्ट में सुनवाई रुक जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करता है तो उसके सुझाव पर गौर करें. याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर AI जेनरेटेड/डीपफेक कंटेट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए नियम बनाए जाएं. याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया है.
 


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