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बुलडोजर संस्कृति बर्दाश्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक - किसी का घर नहीं गिरा सकते
देश में तेजी से पनपती बुलडोजर संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में घर नहीं ढहा सकते.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
इधर, आरोप और उधर घर जमींदोज. यह नज़ारा देश में अब आम हो गया है. उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक देश के कई राज्यों में सरकारी बुलडोजर अदालतों का काम कर रहा है. इस बुलडोजर संस्कृति पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है. सर्वोच्च अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में इमारत नहीं ढहाई जाएगी.
कोर्ट का कड़ा रुख
दरअसल, जमीयत उलेमा ए हिन्द की तरफ से अदालत में सरकार की बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ याचिका दायर की गई हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि बदले की कार्रवाई के तहत बगैर नोटिस दिए घर गिराए जा रहे हैं. याचिका में यूपी, मध्यप्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी साबित हो भी जाए, तो भी इमारत नहीं ढहाई जाएगी.
17 को अगली सुनवाई
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोई आरोपी है, सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वह दोषी है, तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक ही नोटिस देकर अवैध निर्माण को ढहाई गई हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में दिशानिर्देश बनाएंगे, जिसका सभी राज्य पालन करें. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को करेगा.
लगातार सामने आए मामले
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी भी अवैध संरचना को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा, जो सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध कर रही हो. कोर्ट ने इस बारे में संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं. बता दें कि एमेनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को जमींदोज किया गया. इतना ही नहीं, मध्यप्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया. हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में बच्चों के झगड़े में आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था.
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