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राहत के लिए Court पहुंचे अश्नीर, जवाब मिला - थोड़ा इंतजार कीजिए; क्या है पूरा मामला?
अश्नीर ग्रोवर अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं. उनकी पूर्व कंपनी ने उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago
अक्सर विवादों में रहने वाले फिनटेक फर्म भारतपे (BharatPe) के पूर्व को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) फिर से खबरों में हैं. दरअसल, अश्नीर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. EOW ने पिछले साल नवंबर में यह सर्कुलर जारी किया था. इसे रद्द कराने के लिए ही अश्नीर और माधुरी कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली.
फिलहाल अनुचित कहना ठीक नहीं
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अश्नीर और माधुरी की याचिका पर अदालत ने सुनवाई की और फिर अगली डेट 8 मई तय कर दी. यानी इस मामले पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को कुछ समय के लिए इंतजार करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को जांच में कुछ समय लगेगा, हम इस पर मई में सुनवाई करेंगे. इस समय पूरी तरह से यह कहना कि लुक आउट नोटिस अनुचित है, ठीक नहीं है.
अश्नीर के वकील ने दी ये दलील
वहीं, अश्नीर और माधुरी के वकील ने कहा कि दंपत्ति ने जांच में पूरा सहयोग किया है और उनके खिलाफ कई कार्यवाही चल रही हैं. लुक आउट नोटिस अनुचित था, क्योंकि याचिकाकर्ता नियमित रूप से जांच अधिकारी के सामने पेश हो रहे थे और जांच में सहयोग कर रहे थे. गौरतलब है कि 16 नवंबर, 2023 को इस कपल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया था. तब वह अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे. हिरासत में लेने के बाद उन्हें बताया गया था कि लुक आउट 6 नवंबर 2023 से चालू है.
धोखाधड़ी का लगा है आरोप
अश्नीर ग्रोवर भारतपे के को-फाउंडर और पूर्व MD हैं. इसके अलावा माधुरी जैन भारतपे की ऑपरेशंस हेड थीं. उन्होंने 2022 की शुरुआत में कंपनी छोड़ दी थी. इसके बाद दिसंबर 2022 में, BharatPe ने दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. मई 2023 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने अश्नीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. अश्नीर और भारतपे के अधिकारियों के बीच सोशल मीडिया पर शब्दों की जंग होती रही है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दोनों पक्षों को फटकार लगाई थी.
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