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यस बैंक के पूर्व MD राणा कपूर को जमानत, इस मामले में किया गया था गिरफ्तार
यस बैंक घोटाले में बैंक के पूर्व MD राणा कपूर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने राणा को जमानत दे दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक के पूर्व एमडी एवं सीईओ राणा कपूर को जमानत दे दी है. कपूर को 466.51 करोड़ रुपए के मनी लॉड्रिंग मामले में ED ने 2020 में गिरफ्तार किया था. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने राणा कपूर द्वारा दायर जमानत याचिका को आज स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी.
ट्रायल कोर्ट ने किया था इनकार
राणा कपूर पर पद के दुरुपयोग, धन की हेराफेरी और अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के आरोप हैं. इस मामले में सीबीआई ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया था. बाद में इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया. ट्रायल कोर्ट ने कपूर को इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था. विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि कपूर के खिलाफ आरोप गंभीर थे. हालांकि, अदालत ने 15 सह-आरोपियों को जमानत दे दी थी.
रिश्वत में मिला बंगला?
आरोप है कि अवंता समूह के संस्थापक गौतम थापर और राणा कपूर के बीच संदिग्ध लेनदेन किया गया था. कपूर परिवार ने कथित तौर पर अमृता शेरगिल मार्ग पर एक बंगला खरीदा है. कहा जाता है कि यह प्रॉपर्टी थापर द्वारा राणा कपूर को यस बैंक से अवंता समूह को मिले 1,900 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बदले में दी गई है. ED इस मामले की भी जांच कर रही है.
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