होम / कोर्ट कचहरी / बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को जुर्माने के साथ 3 महीने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को जुर्माने के साथ 3 महीने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को सात साल पुराने एक मामले में 3 महीने की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें करीब 3 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश भी दिया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

सत्या, रंगीला’, ‘कंपनी’ और ‘भूत’ जैसी फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस के एक मामले में 3 महीने की सजा के साथ शिकायतकर्ता 3.72 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है. इससे पहले ‘दामिनी’, ‘घायल’ और ‘घातक’ जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को भी चेक बाउंस के एक केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक ही मामले में दोनों डायरेक्टर को अलग-अलग सजा क्यों सुनाई गई है? तो चलिए जानते हैं इसे लेकर कानून क्या कहता है.

ये है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राम गोपाल वर्मा का चेक बाउंस केस करीब 7 साल पुराना है. ये चेक 2 लाख 38 हजार रुपये का था, लेकिन खाते में पर्याप्त अमाउंट नहीं होने के चलते ये चेक बाउंस हो गया. साल 2018 में ‘श्री’ नाम की एक फिल्म कंपनी ने रामू की कंपनी के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था. इस कंपनी के मालिक महेशचंद्र मिश्र हैं. बता दें, राम गोपाल वर्मा ने लंबे समय से कोई फिल्म नहीं बनाई है और कोविड के बाद से ही वह आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं. उन्हें अपना ऑफिस भी बेचना पड़ा है. चेक बाउंस मामले को लेकर जब मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में परसों सुनवाई हुई, तब राम गोपाल वर्मा वहां उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ 3 महीने जेल की सजा सुनाई. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एक ‘नॉन-बेलेबल वारंट’ जारी किया है. वहीं, राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को 3.72 लाख रुपये देने का भी आदेश सुनाया है. ये आदेश पालन नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की सजा और हो सकती है. रामू को इस मामले में जून 2022 में 5,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई थी.

राजकुमार संतोषी को हुई 2 साल की सजा
राम गोपाल वर्मा से पहले फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को जामनगर की एक अदालत चेक बाउंस के मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई थी. राजकुमार संतोषी ने गुजरात के उद्योगपति अशोक लाल को 10-10 लाख रुपये के 10 चेक जारी किए थे, जो एक के बाद एक 10 चेक बाउंस हुए थे. 1 करोड़ रुपये के पेमेंट वाले इस केस में अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी साथ ही दोगुनी रकम करीब 2 करोड़ रुपये चुकाने के लिए भी कहा था. हालांकि उन्हें बाद में इस मामले में बेल मिल गई थी.

चेक बाउंस मामले में क्या कहता है कानून?
भारत में चेक बाउंस को वादे का उल्लंघन माना जाता है. कानून की नजर में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है. देश में इसके लिए ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ की धारा-138 काम करती है. इसके हिसाब से चेक बाउंस होने पर आपको 2 साल तक जेल की सजा और जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. अदालत चेक की राशि से डबल राशि का भुगतान करने के लिए भी कह सकती है. देश में चेक से पेमेंट को ‘लिखित वादा’ माना जाता है. चेक जारी करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में जब पर्याप्त राशि नहीं होती और तब बैंक उसका पेमेंट करने से मना कर देते हैं. तब उसे ‘चेक बाउंस’ होना कहा जाता है


टैग्स  
सम्बंधित खबरें

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रिलायंस के दो पूर्व अधिकारियों को किया गिरफ्तार

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों ने कथित रूप से 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की.

16-April-2026

ईडी ने I-PAC के सह-संस्थापक विनेश चंदेल को पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले में किया गिरफ्तार

ईडी की यह गिरफ्तारी कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. एजेंसी इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान और नेटवर्क के विस्तार को समझने की कोशिश कर रही है.

14-April-2026

फर्जी बीमा पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, NIC के CMD समेत कर्मचारियों को आरोपी बनाने का आदेश

यह फैसला बीमा क्षेत्र में जवाबदेही तय करने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

03-April-2026

हनी सिंह के मुंबई कॉन्सर्ट पर FIR दर्ज, अवैध लेजर लाइट और सुरक्षा चिंताओं के आरोप

बताया जा रहा है कि NDTV से जुड़े इस कार्यक्रम की खबर पहले NDTV Profit की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में वह खबर वहां से हटा दी गई और लिंक खोलने पर “404 Something Went Wrong” दिखने लगा. 

31-March-2026

अनिल अंबानी ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर किया मानहानि केस

यह मामला मीडिया, कॉरपोरेट जगत और कानून के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

31-March-2026


बड़ी खबरें

बंगाल-असम में लहराया BJP का परचम, केरल में UDF की सरकार और तमिलनाडु में TVK की लहर

इन शुरुआती रुझानों ने साफ कर दिया है कि 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में राजनीतिक संतुलन के बड़े बदलाव का संकेत है.

14 hours ago

AABL का केरल में बड़ा विस्तार, SDF इंडस्ट्रीज का ₹30.85 करोड़ में अधिग्रहण

कंपनी के कई लोकप्रिय ब्रांड जैसे Lemount White Brandy, Lemount Black Rum, Jamaican Magic Rum और Mood Maker Brandy, जो अभी थर्ड-पार्टी के जरिए बॉटल होते हैं, अब इन-हाउस शिफ्ट किए जाएंगे.

15 hours ago

अहंकार का अंत: कमल मुस्कुरा रहा है

पश्चिम बंगाल का औद्योगिक केंद्र से आर्थिक ठहराव तक का सफर दशकों की नीतियों और राजनीतिक बदलावों के जरिए समझा जा सकता है, साथ ही इसके पुनरुत्थान की संभावनाओं पर भी बहस जारी है.

14 hours ago

दिल्ली मेट्रो का मेगा विस्तार: ₹48 हजार करोड़ में 7 नए रूट, 65 स्टेशन बनेंगे

यह मेगा प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो के फेज V-B का हिस्सा है, जिसका मकसद राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है. सरकार ने इस योजना को कैबिनेट स्तर पर मंजूरी दे दी है.

15 hours ago

दमदार नतीजों से BHEL में उछाल: Q4 में 156% मुनाफा बढ़ा, शेयर 13% तक चढ़ा

कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.40 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है. हालांकि, इसके लिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी जरूरी होगी.

16 hours ago