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जेल से रिहा हो हुए AAP नेता संजय सिंह, क्या केजरीवाल को भी मिलेगी जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी थी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh)अदालत से जमानत मिलने के एक दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. संजय सिंह के जेल से बाहर आने की खबर के बाद भारी संख्या में उनके समर्थक तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे थे. अदालत ने जमानत की के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन संजय सिंह को करना पड़ेगा. वहीं, दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
4 अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने (ED) ने संजय सिंह के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद 4 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. संजय सिंह के जेल से बाहर आने से केजरीवाल सहित बाकी आप नेताओं की उम्मीद भी बढ़ गई होगी.
संजय सिंह और ईडी की ओर से पेश वकील ने कही ये बातें
संजय सिंह के वकीलने कहा कि उनके मुवक्किल का भागने का कोई खतरा नहीं है. अदालत ने सिंह पर शर्त लगाई कि दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले उन्हें अपनी यात्रा के कार्यक्रम और गूगल लोकेशन को भी जांच अधिकारी के साथ साझा करना होगा. वहीं, ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की शर्त है कि संजय सिंह इस मामले में अपनी भूमिका के संबंध में मीडिया से बात नहीं करेंगे.
जमानत के लिए ये हैं शर्तें
राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह पर जमानत की पांच शर्तें लगाई हैं. ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तें-
1.सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने होगा.
2.जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग करेंगे.
3.शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
4.अगर वह एनसीआर छोड़ते है तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम आईओ के साथ साझा करेंगे.
5.वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और उसे जांच अधिकारी के साथ साझा करेंगे. सुबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
क्या केजरीवाल को भी मिलेगी जमानत?
दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने की. ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी ने अभियान के विक्रेताओं को दिए गए सभी बड़े भुगतान कैश किया था. उन्हें खातों की किताबों में शामिल नहीं किया गया था. ईडी ने कहा कि हमारे पास व्हॉट्सऐप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान हैं, हमारे पास बड़ी मात्रा में आयकर डेटा भी है. वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील ने ईडी के सभी समन को गैरकानूनी बताते हुए अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग की है.
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