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आम्रपाली ग्रुप के MD के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मर्डर का केस, जानें क्या है पूरा मामला
केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2014 से जुड़े एक हत्या के मामले में आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित छह के खिलाफ केस दर्ज किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट डेवलपर आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) सहित कई छह अन्य के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया है. सीबीआई ने यह कार्रवाई 2 अगस्त 2014 को लखीसराय स्थित बालिका विधापीठ शिक्षण संस्थान के पूर्व सचिव डॉ. कुमार शरद चंद्र की हत्या के मामले में की है.
हाई कोर्ट ने सौंपी है जांच
सीबीआई पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर इस हत्याकांड की जांच कर रही है. दरअसल, इस मामले में मृतक की पत्नी उषा शर्मा ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद तमाम साक्ष्य और सबूतों को देखते हुए अदालत ने CBI को जांच सौंपने के आदेश दिए थे. अब केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है. इस हत्याकांड की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में केस बिहार पुलिस के क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) को ट्रांसफर कर दिया गया था.
क्या है FIR में?
2017 में, अनिल शर्मा की पत्नी ने सीआईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए पटना उच्च न्यायालय का रुख किया था. अदालत ने पीड़ित पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए. प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. FIR में बताया गया है कि अगस्त 2009 में आम्रपाली ग्रुप के एमडी अनिल शर्मा ने राजेंद्र प्रसाद सिंघानिया, प्रवीण कुमार सिन्हा, श्याम सुंदर प्रसाद और शंभु शरण सिंह की मदद से बालिका विद्यापीठ का ट्रस्ट हड़प लिया था और मृतक को जबरन वहां से हटाया गया था. तभी से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था.
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