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पायलट ड्यूटी नियमों पर DGCA ने क्यों लिया U Turn? अब इस तारीख से लागू होंगे नियम
पिछले हफ्ते DGCA से एविएशन कंपनियों ने अनुरोध किया था कि इन नियमों को टाला जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. लेकिन अब इन नियमों को अनिश्चित काल के लिए टालने की खबर आ रही है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
पायलटों के लिए बनाए गए ड्यूटी नॉर्म्स को भले ही पिछले महीने डीजीसीए ने उन्हें लागू करने का समय बढ़ाने से इनकार कर दिया हो लेकिन अब इस फैसले पर यूटर्न ले लिया है. DGCA के पायलटों को लेकर बनाए गए नए नियमों का पालन करने के लिए अब उन्हें अनिश्चितकाल का समय दे दिया गया है. फिलहाल एयरलाइन कंपनियां पायलटों के लिए 2019 के रेग्यूलेशन के अनुसार ही ड्यूटी रोस्टर का पालन करेंगी. इन नए नियमों को 1 जून से लागू होना था.
पिछले हफ्ते मिले थे एविएशन कंपनियों के प्रतिनिधि
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह एक जून से लागू होने वाले इन नियमों को फिलहाल रोकने के लिए एविएशन कंपनियों ने डीजीसीए के अधिकारियों से मुलाकात की थी. लेकिन डीजीसीए ने इस बात को सुनने से इनकार कर दिया था. डीजीसीए ने कहा था कि नियमों को एक जून से ही लागू किया जाएगा. लेकिन बावजूद इसके अब डीजीसीए की ओर से इन्हें वापस ले लिया गया है. डीजीसीए की ओर से बनाए गए नियमों का पालन न करने पर 80 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था.
क्या कहते हैं नए नियम?
डीजीसीए की ओर से लागू किए नए नियम पायलटों के आराम के समय में इजाफा कर रहे थे. पहले उन्हें हफ्ते में 26 घंटे का आराम मिलता था लेकिन इन नियमों के लागू होने के बाद वो 48 घंटे तक हो जाता. यही नहीं अगर ये नियम लागू हो जाते तो पायलट रात में सिर्फ 2 लैंडिंग ही कर पाते. जबकि 2019 के जो नियम अभी लागू हैं उनके अनुसार वो रात में 6 लैंडिंग तक कर रहे हैं. साथ ही रात में फ्लाइट अतिक्रमण का समय भी 10 घंटे की बजाए 8 घंटे कर दिया गया है.
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