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SEBI ने मवाना शुगर्स के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग लाभ की राशि वापस करने का आदेश!
SEBI द्वारा यह कदम पूंजी बाजार की पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि ऐसे भेदिया कारोबार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मवाना शुगर्स लिमिटेड (MSL) के प्रवर्तक सिद्धार्थ श्रीराम को 6.17 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई उनके द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में किए गए भेदिया कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को लेकर की गई है. सेबी की जांच के अनुसार, सिद्धार्थ श्रीराम के पास 2017 से 2018 तक अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) थी, जिसका लाभ उन्होंने अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों में उठाया.
PIT नियमों का उल्लंघन
सेबी ने सितंबर 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के दौरान मवाना शुगर्स के प्रवर्तक सिद्धार्थ श्रीराम की ट्रेडिंग गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया. जांच के दौरान यह पाया गया कि उन्होंने भेदिया कारोबार निषेध (पीआईटी) नियमों का उल्लंघन किया था. हालांकि, मई 2021 में सिद्धार्थ श्रीराम का निधन हो गया, और उनके कानूनी उत्तराधिकारी कृष्ण श्रीराम को उनके शेयर हस्तांतरित किए गए.
कृष्ण श्रीराम की जिम्मेदारी
सेबी ने एमएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से यह पाया कि कृष्ण श्रीराम, सिद्धार्थ के कानूनी उत्तराधिकारी होने के साथ-साथ वर्तमान में कंपनी के 'बोर्ड के चेयरमैन' भी हैं. इसलिए, उन्हें सिद्धार्थ के द्वारा किए गए भेदिया कारोबार से हुए लाभ की राशि वापस करने की जिम्मेदारी दी गई है.
ब्याज के साथ राशि वापस करने का आदेश
सेबी ने कृष्ण श्रीराम को 45 दिनों के भीतर 6.17 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का आदेश दिया है. साथ ही, इस राशि पर 24 नवंबर 2017 से लेकर आदेश की तारीख तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी जुड़ा रहेगा. अगर वह निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करते, तो ब्याज की राशि भी बढ़ती जाएगी। यह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा की जाएगी.
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