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शेयर मार्केट में अफवाहों पर SEBI सख्त, जारी की गाइडलाइन, 1 जून से लागू होगा नियम
स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अफवाहों से शेयर बाजार पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस सिलसिले में सर्कुलर जारी किया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक मार्केट में अफवाहों की वजह से स्टॉक पर होने वाले असर से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक, अगर किसी अनवेरिफाइड न्यूज या अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर कंपनी को उस खबर को कंफर्म करना होगा. कंपनी को उस खबर पर तय समय अंदर अपनी स्थिति साफ करनी होगी. SEBI की गाइडलाइन के मुताबिक, 24 घंटे के अंदर अफवाह की पुष्टि करने पर नियमों के तहत स्टॉक का 'अन इफेक्टेड प्राइस' माना जाएगा.
1 जून से लागू हो जाएंगी गाइडलाइन
'अन इफेक्टेड प्राइस' किसी स्टॉक का वो स्तर होगा जो उस खबर या अफवाह के ना होने पर रहता. ये गाइडलाइन 1 जून से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर लागू होगी और दिसंबर 2024 तक अगली 150 कंपनियों पर लागू होगी. SEBI ने ये फैसला इसलिए लिया है कि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि किसी प्लेटफॉर्म के जरिए आई किसी ऐसी खबर से स्टॉक मार्केट में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला जिसका खंडन बाद में कंपनी ने खुद ही कर दिया. हालांकि इस खंडन में देरी होने पर निवेशकों के बिना वजह अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है.
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क्या है इस नियम?
नियमों के मुताबिक अगर किसी अनवेरिफाइड न्यूज या अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा अंतर देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर खबर की पुष्टि करनी होगी या उसे खारिज करना होगा या फिर कंपनी को अपनी स्थिति साफ करनी होगी. SEBI के सर्कुलर के मुताबिक अफवाह की पुष्टि होने पर स्टॉक के लिए नियमों के तहत Unaffected Price को माना जाएगा. Unaffected Price किसी स्टॉक का वो स्तर होगा जो उस खबर या अफवाह के न होने पर रहता है. यह मानते हुए कि अगर ये अफवाह न आती तो स्टॉक किस स्तर पर रहता, Unaffected Price को तय किया जाएगा.
नुकसान को रोकना चाहती है SEBI
कई बार देखा गया है कि किसी प्लेटफार्म के जरिए कंपनी से जुड़ी ऐसी खबर आती है जिसके कारण उसके स्टॉक में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. हालांकि, बाद में कंपनियां उस खबर को खारिज कर देती है. कई बार कंपनियां अफवाह पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में ज्यादा समय लगा देती है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ता है. इसी को रोकने के उद्देश्य से SEBI ने ये गाइडलाइन जारी की है.
SEBI ने अन्य ऐलान भी किए
इसके साथ ही सेबी ने कई अन्य एलान भी किये हैं जिसमें IPO लाने की कतार में लगी कंपनियों के लिए कारोबार में आसानी से जुड़े ऐलान शामिल हैं. इसमें ऑफर साइज में बदलाव, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, शामिल हैं. इसके साथ ही सेबी ने बाजार मूल्य के आधार पर रैंकिंग के लिए भी नए तरीके को हरी झंडी दी है. अब एक दिन की जगह 6 महीने के औसत बाजार मूल्य के आधार पर कंपनियों को रैंकिंग दी जाएगी.
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