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SEBI का चला चाबुक, Embassy REIT को सीईओ को किया सस्पेंड, इस वजह से लिया एक्शन
सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी कर Embassy REIT के मैनेजर EOPMSPL को इसके सीईओ अरविंद मैया को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी कर Embassy REIT के मैनेजर Embassy Office Parks Management Services Private Limited (EOPMSPL) को इसके सीईओ अरविंद मैया को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है. सेबी ने वित्त वर्ष 2019 के दौरान कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) के ऑडिट से संबंधित 'गंभीर चूक' और उल्लंघन का हवाला देते हुए एम्बेसी ऑफिस पार्क्स मैनेजमेंट सर्विसेज के सीईओ अरविंद मैया को सस्पेंड करने का आदेश दिया है, जबकि अंतरिम सीईओ की नियुक्ति तुरंत की जानी है.
क्यों की गई कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि EOPMSPL तत्काल प्रभाव से अंतरिम सीईओ नियुक्त करे. सेबी का यह एक्शन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) की जांच से शुरू हुआ, जिसमें वित्त वर्ष 2019 के दौरान कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) के ऑडिट में एंगेजमेंट पार्टनर के रूप में मैया की भूमिका में गंभीर खामियां पाई गई थीं. एम्बेसी REIT 40,000 करोड़ रुपये के यूनिटधारकों के फंड का मैनेज करता है. अरविंद मैया को जुलाई 2023 में REIT के मैनेजर का CEO नियुक्त किया गया था.
10 साल के लिए ऑडिट करने से प्रतिबंधित
एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट फर्म में वह व्यक्ति होता है जो असाइनमेंट को लीड करता है. एनएफआरए की जांच में सीडीईएल के statutory audit में कई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के इश्यू सामन आए, जिसके बाद अगस्त 2024 में मैया को अधिकतम 10 साल की अवधि के लिए ऑडिट करने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया. NFRA ने कहा कि मैया के नेतृत्व में ऑडिट टीम सीडीईएल में महत्वपूर्ण फंड डायवर्जन को चिन्हित करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को काफी नुकसान हुआ.
सेबी ने क्या कहा?
सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया के अनुसार, NFRA के आदेश में लागू ऑडिट नॉर्म्स के जानबूझकर उल्लंघन की बात सामने आई है, जिसके कारण एक लिस्टेड कंपनी में बड़े पैमाने पर फ्रॉड को चिन्हित करने में विफलता मिली, जबकि अरविंद मैया अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट और डोमेन नॉनेज के कारण इस बात को समझने की स्पेशल पॉजीशन में थे.
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