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SEBI ने 'डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स' विनियमों में किया संशोधन, अब नॉमिनी को मिलेंगे ये अधिकार

अब निवेशक के असमर्थ या अक्षम रहने पर उसकी ओर से नामांकित व्यक्ति यानी उसके नॉमिनी को डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों को संचालित करने का पूरा अधिकार मिल जाएगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

अगर आप भी डीमैट (Demat) या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों सहित अन्य प्रतिभूति मामलों में नामांकन (nominee) से जुड़े नए नियम जारी किए हैं. इसके तहत अब निवेशक के असमर्थ या अक्षम रहने पर उसकी ओर से नामांकित व्यक्ति यानी उसके नॉमिनी को डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों को संचालित करने का पूरा अधिकार मिल जाएगा. यह नए नियम 28 नवंबर से प्रभावी हो गए हैं. तो आइए जानते हैं आखिर सेबी ने यह फैसला क्यों लिया गया है और इसके क्या फायदे हैं?

इसलिए किया गया संशोधन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी ने 'डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स' विनियमों में संशोधन किया है. इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर निवेशक या शेयर धारक अथवा संपत्ति मालिक फैसले लेने में अक्षम हो जाता है तो उसकी जगह नॉमिनी फैसले ले सकता है. इसके लिए कुछ सुरक्षा शर्तें भी तय की गई हैं. इसके अलावा नामांकित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है ताकि कम से कम कागजी कार्रवाई की जरूरत हो. नए नियमों का उद्देश्य निवेशकों के लिए चीजें आसान बनाना और भारतीय प्रतिभूति बाजार में 'नॉमिनेशन' सुविधाओं के लिए एक समान मानक लागू करना है.

निवेशकों को यह विकल्प मिलेंगे
1. प्रत्येक प्रतिभागी या निवेशक को लाभार्थी के रूप में एक व्यक्ति को नामित करना अनिवार्य होगा, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतिभूतियां हस्तांतरित (Securities Transfer) की जाएंगी.
2. निवेशक को ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का विकल्प मिलेगा, जो निवेशक के अक्षम होने की स्थिति में उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत होगा.
3. अगर एक से अधिक नॉमिनी हैं, तो निवेशक किसी एक व्यक्ति को उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत कर सकता है.

4. नॉमिनी डीमैट खाते, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और बॉन्ड योजनाएं और अन्य प्रतिभूतियों में लेन-देन से जुड़े फैसले ले पाएंगे.

सुरक्षा उपाय भी किए लागू
नए नियमों के अनुसार, जब भी कोई निवेश नामांकित व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाएगा, तो वे निवेशक के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे. नामांकित व्यक्तियों को पैन, पासपोर्ट नंबर या आधार जैसे दस्तावेज देने होंगे. वहीं, संयुक्त स्वामित्व के मामलों में मालिक सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जो सभी संयुक्त प्रतिभागियों की मृत्यु के बाद प्रतिभूतियों का हकदार होगा. इसके अलावा, डिपॉजिटरी और प्रतिभागियों को संबंधित व्यक्ति की तरफ से उपलब्ध कराये गये 'नॉमिनेशन' के आधार पर किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा.

यहां भी मिली राहत
1. निवेशकों को डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड में 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति दी गई है. पहले इसमें यह संख्या तीन तक सीमित थी.
2. नामांकित व्यक्तियों को जितनी बार चाहें बदल सकेंगे. इसके अलावा अगर कोई नाबालिग नामांकित किया गया है तो उसके लिए संरक्षक घोषित करने का विकल्प भी होगा.
3. एक ही मोबाइल नंबर से पारिवारिक सदस्यों के ट्रेडिंग खाते भी संचालित करने की सुविधा मिलेगी. अब तक एक नंबर से एक ही खाता संचालित किया जा सकता था.
4. सेबी ने सभी मौजूदा निवेशकों और यूनिट धारकों से प्रतिभूति हस्तांतरण (Securities Transfer) के लिए नामांकन का आग्रह किया है.
 


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