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विजय माल्या से अभी ₹8,751 करोड़ की वसूली बाकी, SBI ने बॉम्बे HC को दी जानकारी
बैंकों ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में अटैच की गई कुछ शेयर होल्डिंग्स अभी भी बरकरार हैं और उनकी बिक्री नहीं हुई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 hours ago
विजय माल्या से जुड़े बैंक लोन मामले में SBI की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिकवरी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. बैंकों के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 तक विजय माल्या से करीब ₹8,751.86 करोड़ की रकम अभी वसूल की जानी बाकी है. यह राशि कानूनी और अन्य खर्चों को शामिल किए बिना बताई गई है.
बैंकों ने कोर्ट को बताया कि डेट रिकवरी ऑफिसर (DRO) की प्रक्रिया के जरिए अब तक करीब ₹10,270 करोड़ की राशि अस्थायी रूप से रिकवर की जा चुकी है. इसके अलावा मुकदमा दायर होने से पहले ₹544.58 करोड़ की रिकवरी हुई थी. हालांकि, बैंकों का कहना है कि इन रिकवरी आंकड़ों को बाकी बकाया राशि से अलग करके नहीं देखा जा सकता.
जनवरी में ₹8,135 करोड़ था बकाया
SBI-led कंसोर्टियम की ओर से दाखिल हलफनामे के अनुसार, जनवरी 2026 में विजय माल्या पर करीब ₹8,135.63 करोड़ की देनदारी बकाया बताई गई थी. इसके बाद ब्याज और अन्य देनदारियों के जुड़ने से 31 अगस्त 2026 तक यह रकम बढ़कर ₹8,751.86 करोड़ हो गई. इससे साफ है कि बैंकों की ओर से अब तक हजारों करोड़ रुपये की रिकवरी किए जाने के बावजूद मामले में पूरी देनदारी की वसूली अभी बाकी है.
माल्या ने बैंकों की रिकवरी पर उठाया था सवाल
विजय माल्या ने 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को खत्म करने की मांग की थी. उन्होंने दावा किया था कि बैंकों ने उनकी देनदारी से अधिक रकम रिकवर कर ली है और बैंकिंग विवाद का निपटारा हो चुका है. हालांकि, बैंकों ने अपने ताजा हलफनामे में इस दावे का विरोध किया है. उनका कहना है कि माल्या से अभी भी बड़ी रकम की वसूली बाकी है.
कुछ अटैच शेयरों की बिक्री अभी बाकी
बैंकों ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में अटैच की गई कुछ शेयर होल्डिंग्स अभी भी बरकरार हैं और उनकी बिक्री नहीं हुई है. इसका मतलब है कि रिकवरी की प्रक्रिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और अटैच संपत्तियों से आगे भी वसूली की प्रक्रिया जारी रह सकती है.
ED ने ₹14,131 करोड़ की संपत्तियों का दिया जिक्र
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में अलग से बताया कि करीब ₹14,131.6 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां SBI-led कंसोर्टियम को लौटाई गई हैं. हालांकि, ED ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक की देनदारी की रिकवरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आपराधिक मामलों को अलग-अलग आधार पर देखा जाना चाहिए. यानी बैंकों की ओर से कर्ज की वसूली और आपराधिक मामलों की कानूनी स्थिति एक-दूसरे से अलग मुद्दे हैं. विजय माल्या से जुड़े इस मामले में बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया और कोर्ट में चल रही कानूनी कार्यवाही दोनों जारी हैं.
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