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FSSAI का एवरेस्ट पर बड़ा एक्शन, कीटनाशक तय सीमा से ज्यादा मिलने पर जीरा पाउडर का बैच रिकॉल
एवरेस्ट को वापस मंगाए गए उत्पाद का पूरा रिकॉर्ड रखने और तय समय-सीमा के भीतर जरूरी जानकारी तथा स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एवरेस्ट के पैक्ड जीरा पाउडर के एक बैच को बाजार से तुरंत वापस मंगाने का आदेश दिया है. रेगुलेटरी जांच में इस उत्पाद में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थियामेथोक्सम नामक कीटनाशकों के अंश तय अधिकतम सीमा से ज्यादा पाए गए, जिसके बाद सैंपल को 'असुरक्षित' घोषित किया गया. इसके अलावा, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े गंभीर उल्लंघनों के चलते 'क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड' का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
जीरा पाउडर के सैंपल में मिले कीटनाशक
FSSAI के मुताबिक, गोवा में M/s रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से एवरेस्ट के पहले से पैक किए गए जीरा पाउडर का रेगुलेटरी सैंपल लिया गया था. फूड एनालिस्ट की जांच में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थियामेथोक्सम के अंश तय अधिकतम अवशेष सीमा से अधिक पाए गए. इसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत सैंपल को 'असुरक्षित' घोषित किया गया.
एवरेस्ट को इस रिपोर्ट के खिलाफ अपील का मौका दिया गया, जिसके बाद सैंपल को रेफरल फूड लेबोरेटरी भेजा गया. FSSAI के अनुसार, रेफरल लेबोरेटरी ने भी सैंपल को असुरक्षित पाया और कीटनाशकों की मात्रा तय सीमा से अधिक होने की पुष्टि की.
पूरे बैच को वापस मंगाने का निर्देश
रेफरल लेबोरेटरी की रिपोर्ट के बाद FSSAI ने संबंधित जीरा पाउडर के पूरे बैच को तुरंत बाजार से वापस मंगाने का निर्देश दिया. एवरेस्ट को वापस मंगाए गए उत्पाद का पूरा रिकॉर्ड रखने और तय समय-सीमा के भीतर जरूरी जानकारी तथा स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है. रेगुलेटर ने कंपनी को भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने और रिकॉल प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है.
क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस भी निलंबित
एक अलग कार्रवाई में FSSAI ने 'क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड' का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. यह कंपनी पूर्वी भारत में 'द शुगर एंड स्पाइस' नाम से रिटेल चेन चलाती है. निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ बनाने और संभालने वाली जगहों पर साफ-सफाई और हाइजीन से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गईं.
रेगुलेटर के मुताबिक, परिसर में गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियां पाई गईं. खराब होने वाले कच्चे माल को खुले में रखा गया था, जबकि कच्चे और अर्ध-तैयार उत्पादों के लिए जंग लगे तथा ठीक से साफ नहीं किए गए कंटेनरों का इस्तेमाल किया जा रहा था.
कीड़े-मकौड़ों से बचाव के इंतजाम भी अपर्याप्त
FSSAI के निरीक्षण में कीड़े-मकौड़ों का काफी प्रकोप और उन्हें रोकने के अपर्याप्त इंतजाम भी सामने आए. इनमें मक्खियों को रोकने के प्रभावी उपायों की कमी, चूहों से बचाव के उचित इंतजाम नहीं होना और खिड़कियों तथा खुले स्थानों पर कीटरोधी जालियों का अभाव शामिल था.
इसके अलावा, खाद्य पदार्थ संभालने वाले क्षेत्रों में कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्टेड लॉट और कबाड़ जमा पाया गया. परिसर में जंग लगे उपकरण, उखड़ता पेंट, सीलन और टूटी हुई फर्श की टाइलें भी मिलीं.
जरूरी खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड नहीं मिले
FSSAI ने कहा कि कंपनी की ओर से पानी और तैयार उत्पादों की टेस्टिंग, समय-तापमान की निगरानी, उपकरणों का कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मॉक रिकॉल, ग्राहकों की शिकायतों, छानने और ऑडिट से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड और सिस्टम भी उचित तरीके से बनाए नहीं गए थे. लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद कंपनी को निलंबन की अवधि के दौरान खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है.
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