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SAT ने Subhash Chandra और Punit Goenka की अपील को किया मंजूर, अब आगे क्या?
Sebi द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा किसी भी लिस्टेड कंपनी में महत्त्वपूर्ण पद पर काम नहीं कर सकते.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 months ago
हाल ही में सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल (SAT) ने Essel Group के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Limited) के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पुनीत गोयनका द्वारा Sebi (सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील को मंजूरी दे दी है.
Sebi ने दिया था ये आदेश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ही दिनों पहले Sebi द्वारा एक आदेश जारी किया गया था. इस आदेश में कहा गया था कि पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमुख मैनेजरियल या फिर डायरेक्टर के पद पर काम नहीं कर सकते हैं. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड से पैसे गबन करने का आरोप है. इसी कड़ी में सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने Sebi के आदेश के खिलाफ SAT में अपील दायर की थी और मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि 15 जून को इस मामले की सुनवाई होगी.
अपील में क्या कहा?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अपनी अपील में सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने कहा है कि उन्हें पेश होने के लिए किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था और न ही न्याय की सही प्रक्रिया का पालन किया गया था. अपने अंतरिम ऑर्डर में Sebi ने विशेष रूप से कहा था कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और Essel Group की अन्य कंपनियों से अपनी इकाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसों का गबन किया था. यह मामला ज्यादा साफ तौर पर सुभाष चंद्रा से संबंधित है जो इस मामले के दौरान Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन भी हुआ करते थे. इसके साथ ही पुनीत गोयनका पर आरोप है कि उन्होंने डायरेक्टर या फिर प्रमुख मैनेजरियल पोजीशन का प्रयोग करके अपने फायदे के लिए पैसों का गबन किया था.
क्या है Zee एंटरटेनमेंट की राय?
Sebi ने कहा था कि पैसों के गबन का यह मामला काफी अच्छी तरह से प्लान की हुई एक योजना मालूम होता है क्योंकि बहुत सी ट्रांजेक्शन्स में काफी उच्च स्तर की लेयरिंग का इस्तेमाल किया गया था. कुछ-कुछ ट्रांजेक्शन्स को छुपाने के लिए 2 ही दिनों के भीतर 13 इकाइयों से पास करवाया गया है. Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन R Gopalan ने कहा कि कंपनी का बोर्ड Sebi के इस आदेश की जांच कर रहा था और अगला कदम लेने के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है. इसके साथ ही Gopalan ने यह भी कहा है कि बोर्ड को फाउंडर के तौर पर सुभाष चंद्रा द्वारा किये गए योगदान के बारे में पता है.
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