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RBI ने इन 8 बैंकों पर लगाया जुर्माना, इस कारण से हुई कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कहना है कि नियमों के उल्लंघन के चलते 8 सहकारी बैंकों पर कार्रवाई हुई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बेहद सख्त है. RBI ऐसा करने वाले आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इसमें गुजरात का मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक भी शामिल है, जिसे 40 लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करना होगा. रिजर्व बैंक के अनुसार, इस को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है.
इन्हें भी भरना होगा जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, RBI एक बयान में कहा कि ऋण मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, महाराष्ट्र-छिंदवाड़ा के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई है.
KYC के मानदंडों का उल्लंघन
यवतमाल पर KYC मानदंडों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगा है. इसके अलावा कुछ केवाईसी प्रावधानों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, को रायपुर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक और पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है.
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