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अब टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं, GST काउंसिल ने बनाया बड़ा प्लान
GST काउंसिल ने Tax चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके जरिये सरकार टैक्स चोरी पर लगाम लगाएगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
अलग अलग वस्तुओं पर टैक्स चोरी रोकने को लेकर वस्तु एवं सेवाएं कर (GST) काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल, देश में टैक्स चोरी के मामले काफी बढ़ गए, जिसे देखते हुए मीटिंग में काउंसिल ने एक नए मैकेनिज्म यानी एक नए सिस्टम को मंजूरी दी है. जीएसटी चोरी को रोकने के लिए सामान या उसके पैकेट पर एक यूनीक साइन लगाया जाएगा ताकि सप्लाई चेन में उसका पता लगाया जा सके. तो आइए इस सिस्टम के बारे में विस्तार से जानते हैं.
इस सिस्टम को मिली मंजूरी
जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए अहम कदम उठाते हुए कर चोरी की आशंका वाली कुछ वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके तहत ऐसी वस्तुओं या पैकेट पर एक स्पेसिफिक मार्क लगाया जाएगा, ताकि सप्लाई चेन में उनका पता लगाया जा सके. इसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 में धारा 148ए के माध्यम से एक प्रावधान शामिल करना है, ताकि सरकार को टैक्स चोरी की संभावना वाले उत्पादों पर नजर रखने और पता लगाने (ट्रैक एंड ट्रेस) के तंत्र को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके.
ऐसे काम करेगा सिस्टम
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह सिस्टम विशिष्ट पहचान चिह्न पर आधारित होगी, जिसे उक्त वस्तुओं या उनके पैकेट पर चिपकाया जाएगा. इससे ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा और आपूर्ति श्रृंखला में निर्दिष्ट वस्तुओं का पता लगाने के लिए तंत्र के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी. वहीं, अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को ऑनलाइन मनी गेमिंग, ओआईडीएआर सेवाओं आदि जैसी ऑनलाइन सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता को टैक्स चालान पर अपंजीकृत प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करना आवश्यक है और प्राप्तकर्ता के राज्य का ऐसा नाम आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12(2)(बी) के प्रयोजन के लिए प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड में दर्ज पता माना जाएगा, जिसे सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46(एफ) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाएगा.
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