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Startups के लिए अच्छी खबर, Angel Tax पर सरकार दे सकती है ये खुशखबरी
मोदी सरकार Angel Tax को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप्स को फायदा होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
भारतीय स्टार्टअप्स को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. केंद्र सरकार स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश पर एंजेल टैक्स की व्यवस्था को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार एक अप्रैल, 2024 से बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने की मूड में नहीं है और इसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है. बता दें कि यूनियन बजट 2023 के फाइनेंस बिल में एक संशोधन के जरिए सरकार ने फॉरेन इनवेस्टर्स को मिली टैक्स छूट खत्म कर दी थी. सरकार के इस फैसले से स्टार्टअप्स में बेचैनी थी और उसे वापस लेने की मांग की जा रही थी.
स्टार्टअप्स हैं चिंतित
केंद्रीय बजट 2023 में, सरकार ने वित्त विधेयक के माध्यम से एंजेल टैक्स प्रावधान या आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था. ऐसा करके सरकार ने स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश के नियमों को सख्त बनाने की कोशिश की है. नियमों में इस बदलाव ने स्टार्टअप्स से लेकर वेंचर कैपिटल (VC) इनवेस्टर्स को चिंता में डाल दिया था. क्योंकि भारत में स्टार्टअप्स में होने वाला 90 फीसदी इनवेस्टमेंट विदेशी सोर्सेज से होता है.
पहले इन्हें थी छूट
बजट में कहा गया था कि एंजेल टैक्स रिजीम अब इंडियन स्टार्टअप्स में विदेश से होने वाले निवेश पर भी लागू होगी. अब तक स्टार्टअप्स के दो तरह के इनवेस्टर्स को एंजेल टैक्स से छूट हासिल थी. इनमें इंडिया में अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड्स (AIF) के रूप में रजिस्टर्ड VC फर्म्स और सभी विदेशी इनवेस्टर्स शामिल थे, लेकिन यूनियन बजट 2023 के फाइनेंस बिल में एक संशोधन के जरिए सरकार ने फॉरेन इनवेस्टर्स को मिली टैक्स छूट खत्म कर दी है. स्टार्टअप्स ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई थी.
इस वजह से बदला मन!
एंजेल टैक्स रिजीम की शुरुआत 2012 में हुई थी. मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के मकसद से इसे लागू किया गया था. यदि कोई स्टार्टअप एंजेल इनवेस्टर्स से फंड जुटाता है और यह फंडिंग शेयर की फेयर वैल्यू से ज्यादा पर होती है तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है. एंजेल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल मदद उपलब्ध कराते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विदेशी निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो जाने से स्टार्टअप्स की गतिविधियों पर निगेटिव असर पड़ेगा. यह भी संभव है कि एंजेल टैक्स के असर से बचने के लिए Entrepreneur विदेश में शिफ्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, जहां इस तरह के टैक्स के नियम लागू नहीं हैं. संभवत यही वजह है कि सरकार फिलहाल के लिए इसे स्थगित करने का फैसला ले सकती है.
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