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जेट एयरवेज के चेयरमैन को मिली राहत, इस आधार कोर्ट ने दी जमानत
जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को जमानत भले ही मिली हो लेकिन उन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसमें पासपोर्ट जमा कराने और बाहर जाने से पहने अनुमति लेने की बात शामिल है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. नरेश गोयल को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है. अदालत ने उनकी जमानत के साथ कई तरह शर्तों को भी शामिल किया है जिसमें उन पर एक लाख रुपये के जुर्माने से लेकर पासपोर्ट जमा कराने और मुंबई से बाहर जाने से पहले ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने जैसी शर्तें शामिल हैं.
इस आधार पर मिली जमानत
जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल ने बॉम्बे हाईकोर्ट से खराब स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर जमानत मांगी थी, क्योंकि वो और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों ही कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं. इससे पहले फरवरी में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. ट्रायल कोर्ट ने जमानत तो खारिज की थी लेकिन उन्हें उनके पसंदीदा अस्प्ताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी थी. लेकिन स्वास्थ्य और मानवीयता को आधार बनाकर उनके वकील हरीश साल्वे की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. हालांकि ईडी की ओर से उन्हें जमानत देने का विरोध किया गया था.
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अस्पताल में रहने का बढ़ाया जा सकता है समय
ईडी के वकील वेनेगांवकर ने जमानत का तो विरोध किया लेकिन कहा कि अगर उनकी अदालत में रहने की अवधि बढ़ाई जाती है तो उसे कोई समस्या नहीं है. ईडी ने कहा कि एक महीने बाद उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए नई मेडिकल रिपोर्ट की मांग कर सकती है. जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी सही नहीं है.
पिछले साल सितंबर में हुई थी शादी
जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल को ईडी ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था. उन पर केनरा बैंक की ओर से जेट एयरवेज को मिले 538.62 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था.इस आरोप में ईडी ने उनकी पत्नी अनीता गोयल को भी गिरफ्तार किया था. लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
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