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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निवेशकों ने ली सांस, Adani को मिली राहत 

कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालो को खारिज कर दिया.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हितों के टकराव की याचिकाकर्त्ता की दलील बेमानी है.

ललित नारायण कांडपाल 2 years ago

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाते हुए समूह को बड़ी राहत दे दी.  सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह मामले की जांच को जहां सीबीआई से कराने से मना कर दिया वहीं दूसरी ओर नियामक की जांच पर भरोसा जताते हुए कई अहम बात कही. कोर्ट ने कहा कि बिना पुख्ता आधार के जांच SEBI से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं बनता है. मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर SEBI की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है. कोर्ट का ये फैसला अडानी समूह के करोड़ों निवेशकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है. 

कोर्ट ने अपने फैसले में क्‍या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में सेबी की जांच के साथ-साथ उन लोगों की मांग पर भी अपनी बात कही जिन्‍होंने इसकी जांच एसआईटी से करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेबी ने 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है जबकि 2 मामले उसके अभी भी पेंडिंग हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन दो मामलों के लिए 3 महीने का समय दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अब ये मामला एसआईटी को नहीं भेजा जाएगा. दरअसल याचिकाकर्ता ने ये मांग की थी कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए. 

मौजूदा नियामक को बनाया जाए और बेहतर 
सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से कहा है कि मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करें. कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालो को खारिज करते हुए कहा कि  हितों के टकराव की याचिकाकर्त्ता की दलील बेमानी है. कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना पुख्ता आधार के जांच SEBI से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर SEBI की जांच पर संदेह करना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है. 

पिछले साल सामने आया था हिंडनबर्ग मामला 
पिछले साल जनवरी में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयरों को भारी नुकसान हुआ था. इस रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाए गए थे कि अडानी समूह के कारोबार में कई तरह की अनियमित्‍ताएं हैं. लेकिन इन सभी आरोपों के बाद मामले की जांच हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को बड़ी राहत दे दी है. अडानी समूह के खिलाफ चले इस मामले में मांग ये भी की गई थी कि इस पूरे मामले को एसआईटी को सौंपा जाए. लेकिन कोर्ट ने उस मांग को भी खारिज कर दिया. 

अडानी ने कही ये बात

 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद गौतम अडानी ने भी अपनी बात कहने में देर नहीं लगाई. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्‍होंने कहा कि सत्‍य की जती हुई. इस फैैैैसले पर अपनी बात कहते हुए उन्‍होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्‍होंने इस समय में हमारा साथ दिया. भारत के विकास में हमारी छोटी सी कोशिश लगातार जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट से अडानी को बड़ी राहत मिली है.

The Hon'ble Supreme Court's judgment shows that:

Truth has prevailed.
Satyameva Jayate.

I am grateful to those who stood by us.

Our humble contribution to India's growth story will continue.

Jai Hind.

 

ये भी पढ़ें: अब Mahua Moitra ने ऐसा क्या कर दिया कि गृह मंत्री तक पहुंच गई शिकायत?
 


 


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