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आयकर विधेयक 2025: टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, विभाग ने जारी किया स्पष्ट बयान
सोशल मीडिया पर विधेयक की व्याख्या को लेकर हो रही चर्चा के बीच सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न तो टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है और न ही दरों में कोई वृद्धि प्रस्तावित है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 11 months ago
सोशल मीडिया पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स बढ़ाए जाने की अटकलों के बीच आयकर विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है. विभाग ने साफ किया है कि प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 में किसी भी प्रकार की टैक्स दर में बदलाव का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है. दरअसल, इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा आयकर कानून 1961 को सरल भाषा में दोबारा गढ़ना, अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाना और नियमों का समेकन करना है न कि नीतिगत या संरचनात्मक बदलाव करना. इसके बावजूद टैक्स विशेषज्ञों के बीच ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स (AMT) के कुछ प्रावधानों को लेकर भ्रम बना हुआ है, जिसे विभाग ने तथ्यों के साथ खारिज किया है.
टैक्स पेशेवरों में संशय, सरकार का इनकार
आयकर कानून 1961 को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पेश किए गए इस ड्राफ्ट आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा संसद की एक चयन समिति कर रही है. इस बिल को मॉनसून सत्र में पारित किए जाने की संभावना है. हालांकि, टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि बिल में मौजूद 'ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स (AMT)' के प्रावधान LLPs पर प्रभावी LTCG टैक्स को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत तक ले जा सकते हैं.
सोशल मीडिया पर बहस, विभाग का खंडन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर टैक्स प्रोफेशनल्स ने इस मुद्दे को उठाया. इसके जवाब में आयकर विभाग ने भी X पर सफाई दी. विभाग ने लिखा, "बिल में कोई नई टैक्स दर लागू नहीं की गई है." विभाग ने आगे कहा कि "FAQs में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना, पुराने या अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाना, और मौजूदा नियमों का समेकन करना है. इसमें कोई नीतिगत या संरचनात्मक बदलाव नहीं किया गया है."
AMT का ढांचा पहले से मौजूद
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि AMT पहले से ही आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत उन टैक्सपेयर्स पर लागू होता है जो विशेष प्रकार की छूट का लाभ लेते हैं. ड्राफ्ट बिल में उसी ढांचे को बरकरार रखा गया है. किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने का आश्वासन भी विभाग ने दिया है.
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