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अब कंफर्म रेल टिकट कैंसिल करना पड़ेगा बहुत भारी, वजह भी जान लीजिए
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जैसे कोई डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है, उसी तरह रेल टिकट कैंसिल करने पर अब GST देना होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी इमरजेंसी की वजह से आपको कंफर्म रेल टिकट कैंसिल करना पड़ता है. हालांकि, अब ऐसा करना आपकी जेब पर ज्यादा भारी पड़ेगा. क्योंकि रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर नया नियम लागू किया है, जिसके तहत कंफर्म टिकट रद्द करने पर ज्यादा चार्ज देना होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि बुकिंग कैंसल करने पर लगने वाले चार्ज पर भी वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होगा.
कितना लगेगा GST?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जैसे कोई डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है, उसी तरह रेल टिकट कैंसिल करने पर अब GST देना होगा. वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने हाल में इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि किसी ग्राहक ने बुकिंग के समय जिस रेट से GST अदा किया था, टिकट कैंसिल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी भी देना होगा.
होटल बुकिंग पर भी मार
बता दें कि रेल टिकट की बुकिंग पर 5% जीएसटी लगता है और अब उसे कैंसिल करने पर लगने वाले चार्ज पर भी उतना ही जीएसटी भरना होगा. इतना ही नहीं, होटल में बुक कमरे को कैंसिल कराने पर भी जीएसटी देना होगा यानी महंगाई के दौर में जेब ज्यादा ढीली होगी. गौरतलब है है कि सरकार सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलने वाली छूट को पहले ही खत्म कर चुकी है. उसने स्पष्ट किया है कि बुजुर्गों को अब छूट नहीं मिलेगी.
बताया कॉन्ट्रेक्ट उल्लंघन
सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रेन टिकटों की बुकिंग एक कॉन्ट्रेक्ट की तरह है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस देने का वादा करता है. जब ग्राहक बुकिंग रद्द करके इस कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन करता है तो सर्विस प्रोवाइडर को कैंसिलेशन चार्ज के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है. चूंकि कैंसिलेशन चार्ज कॉन्ट्रेक्ट के उल्लंघन के बदले में किया गया भुगतान है, इसलिए इस पर GST भी लगेगा.
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