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IRDAI के प्रस्तावित सुधारों पर IBAI की चिंता, PM मोदी से कहा- 10 लाख नौकरियों पर पड़ सकता है असर
इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कमीशन कैप और खर्च सीमा में बदलाव टालने की मांग की, 2028 तक मौजूदा व्यवस्था जारी रखने की अपील
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 day ago
इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेटरी बदलावों को लेकर इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IBAI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है. IBAI ने चेतावनी दी है कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रस्तावित बदलावों से कम से कम 10 लाख लोगों की आजीविका पर जोखिम आ सकता है और सेक्टर में प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है.
2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में IBAI के अध्यक्ष नरेंद्र भारिंदवाल ने कहा कि एसोसिएशन गलत तरीके से इंश्योरेंस बेचने पर रोक, लोन के साथ अनिवार्य रूप से इंश्योरेंस जोड़ने पर रोक और ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक पॉलिसी बेचने से जुड़े नियमों को मजबूत करने के भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के उद्देश्यों का समर्थन करता है. हालांकि, एसोसिएशन ने अलग-अलग प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों के लिए प्रस्तावित 30 से अधिक कमीशन कैप और इंश्योरेंस कंपनियों की कुल खर्च सीमा में एक-तिहाई कटौती पर आपत्ति जताई है.
2028 तक मौजूदा व्यवस्था जारी रखने की मांग
IBAI ने मांग की है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले इसका व्यापक प्रभाव आकलन किया जाए. एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि 2023 में लागू किए गए एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को उसकी निर्धारित 2028 की समीक्षा तक जारी रखा जाना चाहिए.
IBAI के मुताबिक, भारत में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से 83 लाख से अधिक प्रोफेशनल जुड़े हैं. इनमें व्यक्तिगत एजेंट, माइक्रो-इंश्योरेंस एजेंट, प्वाइंट ऑफ सेल पर्सन और अन्य मध्यस्थ शामिल हैं. एसोसिएशन का कहना है कि 27.18 लाख प्वाइंट ऑफ सेल पर्सन में से 14.81 लाख को ब्रोकर स्पॉन्सर करते हैं. इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स में ब्रोकरों की हिस्सेदारी करीब 62 फीसदी है. इनमें बड़ी संख्या टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्वरोजगार से जुड़े लोगों की है.
IBAI का अनुमान है कि पांच साल की ट्रांजिशन अवधि में कम से कम 10 लाख ऐसी आजीविकाओं पर असर पड़ सकता है. इसमें इंश्योरेंस कंपनियों के वेतनभोगी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है.
खर्च सीमा घटने से नौकरियों पर असर की आशंका
एसोसिएशन का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनियों के कुल खर्च की सीमा में एक-तिहाई कटौती होने पर कंपनियां सिर्फ दक्षता बढ़ाकर बचत हासिल नहीं कर पाएंगी. ऐसे में बिक्री, ग्राहक सेवा और क्लेम से जुड़े कर्मचारियों की संख्या कम करने का दबाव बन सकता है.
IBAI ने प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से अलग-अलग सब-कैप लागू करने पर भी चिंता जताई है. एसोसिएशन का कहना है कि इससे 2023 के सुधारों से पहले जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है और वैकल्पिक भुगतान के रास्ते बढ़ सकते हैं.
एसोसिएशन ने IRDAI के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2023 से पहले 15 इंश्योरेंस कंपनियां 824 करोड़ रुपये के फर्जी GST इनपुट क्रेडिट के मामलों में शामिल थीं. IBAI का तर्क है कि सख्त सब-कैप लागू होने से ओवरराइडिंग कमीशन जैसे वैकल्पिक भुगतान तंत्र को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे GST अनुपालन से जुड़ी पुरानी समस्याएं फिर सामने आ सकती हैं.
सरकारी बीमा कंपनियों को नुकसान की आशंका
IBAI ने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे बदलावों से ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं. सरकारी ऑडिट के दायरे में होने के कारण इन कंपनियों के लिए ऑफ-द-बुक भुगतान की प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा.
एसोसिएशन के मुताबिक, पिछली प्रोडक्ट-वाइज कमीशन कैप व्यवस्था के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी करीब 65 फीसदी से घटकर लगभग 36 फीसदी रह गई थी.
ब्रोकर्स की भूमिका कमजोर होने का डर
IBAI ने प्रस्तावित बदलावों से पॉलिसीधारकों के हितों के प्रतिनिधि के तौर पर इंश्योरेंस ब्रोकर्स की भूमिका कमजोर होने की आशंका भी जताई है. एसोसिएशन के अनुसार, ज्यादातर व्यक्ति और लगभग सभी बड़े कारोबारी ग्राहक ब्रोकर्स की सेवाएं लेते हैं. ब्रोकर्स ग्राहकों की ओर से कवरेज पर बातचीत करते हैं, अलग-अलग कंपनियों के विकल्पों की तुलना करते हैं और क्लेम लेने में मदद करते हैं.
IBAI ने IRDAI के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ आने वाली 69 फीसदी शिकायतें क्लेम से जुड़ी होती हैं, जबकि उसके पोर्टल पर दर्ज 63 फीसदी शिकायतों में फैसला ग्राहकों के पक्ष में रहा है.
एसोसिएशन ने 'इंश्योरेंस ब्रोकर' की जगह 'इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी' शब्द इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया है. उसका कहना है कि इस शब्द का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मानक अर्थ नहीं है.
सभी चैनलों पर समान कमीशन कैप का विरोध
IBAI का कहना है कि कंसल्टेशन पेपर में दिए गए आंकड़े सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों पर एक जैसे प्रतिबंध लगाने को उचित नहीं ठहराते. एसोसिएशन के मुताबिक, जनरल इंश्योरेंस में मैनेजमेंट का कुल खर्च FY23 में प्रीमियम का 28.2 फीसदी था, जो FY25 में घटकर 26.5 फीसदी रह गया. इसी अवधि में प्रीमियम करीब 13 फीसदी की सालाना दर से बढ़ा.
IBAI ने अलग-अलग चैनलों की डिस्ट्रीब्यूशन लागत में बड़े अंतर की ओर भी ध्यान दिलाया है. उसके अनुसार, लोन से जुड़े क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कमीशन 42-45 फीसदी तक हो सकता है, जबकि डीलर-कंट्रोल्ड मोटर इंश्योरेंस में यह 75 फीसदी तक पहुंच सकता है. इसके मुकाबले स्वतंत्र ब्रोकर्स और एजेंटों का औसत कमीशन 17-18 फीसदी और कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवा देने वाले ब्रोकर्स का औसत 6-11 फीसदी है.
एसोसिएशन का तर्क है कि सभी चैनलों पर समान कमीशन कैप लगाने से उन ब्रोकर्स पर ज्यादा असर पड़ेगा जिन्हें ग्राहक खुद नियुक्त करते हैं और जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन लागत तुलनात्मक रूप से कम है.
IBAI ने दिया वैकल्पिक मॉडल
IBAI ने 2023 के एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को जारी रखने का सुझाव दिया है. हालांकि, जहां जरूरी हो वहां खर्च की गणना के नियमों को सख्त करने और नए खिलाड़ियों तथा कंपनियों के आकार को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे बदलाव लागू करने की बात कही है. एसोसिएशन ने हार्ड कमीशन कैप से बचने की मांग की है.
फोर्स-सोल्ड इंश्योरेंस के मामले में IBAI ने ग्राहकों को मिलने वाले फायदे को क्लेम रेशियो से जोड़ने का सुझाव दिया है. उसका कहना है कि अगर क्लेम रेशियो 65 फीसदी जैसे तय स्तर से नीचे रहता है, तो इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम का कुछ हिस्सा वापस करने या रिन्यूअल प्रीमियम कम करने के लिए कहा जा सकता है.
IBAI का कहना है कि इससे लागत में होने वाली बचत सीधे पॉलिसीधारकों तक पहुंच सकती है, बजाय इसके कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लागत घटने से प्रीमियम अपने आप कम होने की उम्मीद की जाए.
एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि कमीशन या खर्च सीमा से जुड़े किसी नए नियम को लागू करने से पहले पॉलिसीधारकों, रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों और विदेशी निवेश पर इसके प्रभाव का आकलन सार्वजनिक किया जाए. IBAI ने 25 अक्टूबर की समयसीमा से पहले प्रधानमंत्री के साथ बैठक का समय भी मांगा है.
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