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हिंडनबर्ग की छाया ने अडानी को फिर सताया, 6 कंपनियों को मिले SEBI के नोटिस
गौतम अडानी ग्रुप की छह कंपनियों को भारत के पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
हिंडनबर्ग की छाया से अभी अडानी ग्रुप मुक्त हुआ ही था कि SEBI ने इसकी 6 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया. SEBI ने गौतम अडानी ग्रुप की छह कंपनियों पर आरोप लगाया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के मामले में इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही इन कंपनियों पर शेयर बाजार में लिस्टिंग के नियमों का पालन नहीं करने और ऑडिटर के सर्टिफिकेट की वैधता से जुड़े आरोप लगाए गए हैं.
कंपनी ने खुद से दी जानकारी
सेबी से कारण बताओ नोटिस मिलने की जानकारी खुद अडानी एंटरप्राइजेज ने दी है. कंपनी ने मार्च तिमाही के रिजल्ट के साथ शेयर बाजारों को एक दिन पहले गुरुवार को नोटिस के बारे में जानकारी दी. कंपनी ने बताया कि सेबी से उसे जो कारण बताओ नोटिस मिले हैं, वे कथित तौर पर लिस्टिंग एग्रीमेंट के सेबी के प्रावधानों व डिसक्लोजर की जरूरतों (एलओडीआर रेगुलेशंस) का अनुपालन नहीं करने के चलते है.
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच के बाद नोटिस
ये नोटिस अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सेबी की जांच के बाद जारी किए गए है. कारण बताओ नोटिस कोई अभियोग नहीं है. यह कंपनियों से यह बताने के लिए कहता है कि उनके खिलाफ मोनेटरी पेनॉल्टी सहित कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. आरोप हैं कि कंपनी ने अपेक्षित अप्रूवल प्राप्त नहीं किया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स/एन्युअल रिपोर्ट में आवश्यक खुलासा नहीं किया है. अडानी पावर ने कहा कि उसने सेबी के नोटिस का जवाब दे दिया है.
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नोटिस का असर होने की संभावना नहीं
अडानी ग्रुप की इन कंपनियों ने कहा कि कानूनी आधार पर नियामक के नोटिस का असर होने की संभावना नहीं है. हालांकि, अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस को छोड़कर, इन संस्थाओं के ऑडिटर्स की राय के अनुसार सेबी की जांच के नतीजे भविष्य में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित कर सकते हैं. अडानी एंटरप्राइजेज के ऑडिटरों ने कहा कि परिस्थितियों में किसी भी बदलाव या उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी के आधार पर हम अपनी राय पर इस मामले के प्रभाव का मूल्यांकन करना जारी रखेंगे.
अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहत
अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत के रूप में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच सेबी से स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है. इसके अलावा, अदालत ने सेबी को अपनी दो पेंडिंग इनवेस्टिगेशन को तीन महीने के भीतर पूरा करने और अपनी पूरी जांच को कानून के अनुसार लॉजिकल कनक्लुजन तक ले जाने का निर्देश दिया. उस समय सेबी ने अदाणी ग्रुप की 24 में से 22 जांच पूरी कर ली थीं.
बता दें कि 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें अडानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. हालांकि, अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था.
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