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भारत सरकार से विदेशी शिपिंग कंपनियों को मिली राहत, माफ किया 3000 करोड़ का टैक्स
DGGI ने इस साल फरवरी में इंडिया में ऑपरेट करने वाली सभी विदेशी शिपिंग कंपनियों को समन भेजे थे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
भारत में काम कर रहीं कई विदेशी शिपिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिली है. टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ जारी टैक्स डिमांड को वापस लेने का फैसला किया है. टैक्स डिपार्टमेंट के इस फैसले से संबंधित विदेशी शिपिंग कंपनियों को करीब 3 हजार करोड़ रुपये की राहत मिली है. डीजीजीआई के इस कदम से Maersk, Orient Overseas Container Line और Hapag Lloyd Mediterranean Shipping जैसी विदेशी कंपनियों को राहत मिली है.
2017 के बाद जीएसटी नहीं चुकाने पर भेजे गए थे नोटिस
इन कंपनियों को जुलाई 2027 के बाद से सेवाओं के इंपोर्ट पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं चुकाने के लिए नोटिस भेजे गए थे। खबर में बताया गया है कि इन विदेशी शिपिंग कंपनियों (Foreign Shipping Companies) ने संयुक्त रूप से शपथपत्र (Undertaking) दिया था कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में सेवाओं का कोई आयात नहीं हुआ है.
जून के सर्कुलर में जीएसटी काउंसिल कर सकती है बदलाव
सीएनबीसी-टीवी 18 ने बताया था कि केंद्र सरकार इंफोसिस, विदेशी शिपिंग कंपनियों और विदेशी एयरलाइंस को जीएसटी मामले में राहत दे सकती है. उसने यह भी बताया था कि सरकार जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में जून के सर्कुलर में बदलाव करने पर भी विचार कर सकती है. जीएसटी की अगली बैठक 9 सितंबर को होने वाली है. सरकार सेवाओं के इंपोर्ट के समय से जीएसटी चुकाने से शिपिंग कंपनियों और एयरलाइंस को छूट दे सकती है.
DGGI ने फरवरी में भेजे थे समन
DGGI ने इस साल फरवरी में इंडिया में ऑपरेट करने वाली सभी विदेशी शिपिंग कंपनियों को समन भेजे थे. इसमें कहा गया था कि उनके ब्रांच ऑफिसेज ने सेवाओं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी नहीं चुकाए हैं. इन सेवाओं में रेटंल, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस और क्रू को विदेश में दी गई सैलरी शामिल हैं.
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