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First Global फाउंडर देविना मेहरा की बढ़ी मुश्किलें, लुकआउट नोटिस के बाद, बैंक खातें जब्त
देविना मेहरा फर्स्ट ग्लोबल के संस्थापक हैं. दुबई के अधिकारियों ने 2 फरवरी को उनके खिलाफ LOC और 29 फरवरी को उनके बैंक खातों को जब्त करने का आदेश जारी किया था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
दुबई की एक अदालत ने देविना मेहरा के बैंक खातों को जब्त करने का आदेश दिया है. मेहरा फर्स्ट ग्लोबल की संस्थापक हैं, जो भारत की लीडिंग इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस फर्मों में से एक है. दस्तावेज़ों से पता चला है कि उसके बैंक खातों को जब्त करने का आदेश इस साल 29 फरवरी को दुबई के जस्टिस इब्राहिम अल-सैय्यद मुहम्मद अली अबू अरब द्वारा जारी किया गया था.
कोर्ट ने बैंक खाते जब्त करने का दिया आदेश
कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोर्ट उस धन या संपत्ति को जब्त करने का आदेश देती हैं जो पार्टी (दिवेना मेहरा) के पास है और कार्यकाल के दौरान आप पर जो बकाया है उसकी स्वीकृति भी दी जाती है. मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आदेश के बाद दुबई के अधिकारियों ने अबू धाबी कमर्शियल बैंक और एमिरेट्स एनबीडी में देविन मेहरा के खाते जब्त कर लिए हैं. सूत्रों पता चला है कि उसके पास स्विस बैंक Liechtensteinische Landesbank AG में तीसरा खाता है, जो दुबई की कार्यवाही में सामने आया है.
2 फरवरी को जारी हुआ था LOC
दुबई सरकार के अधिकारियों द्वारा 2 फरवरी को देविना मेहरा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने के बाद मेहरा के बैंक खातों को जब्त कर लिया गया है, लेकिन LOC से ठीक दो दिन पहले, देविना मेहरा दुबई से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने में कामयाब रही और सुबह 8.02 बजे उनका इमिग्रेशन मार्क किया गया, बता दें कि 16 मई को बिजनेसवर्ल्ड ने सबसे पहले मेहरा के खिलाफ एलओसी नोटिस के बारे में बताया था. पिछली बार LOC स्टोरी पर BW को अपनी प्रतिक्रिया में देविना मेहरा ने कहा था कि उनकी तलाक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कुछ व्यक्तिगत संपत्ति पर मुकदमा चल रहा है जिसका उनके बिजनेस या फर्स्ट ग्लोबल से कोई लेना-देना नहीं है.
देविना के मुंबई में होने का दावा
मेहरा की सोशल मीडिया गतिविधियों के अनुसार, उन्होंने हाल ही में मुंबई में होने का दावा किया था, दस्तावेज़ों से पता चलता है कि पहले LOC और फिर मेहरा के बैंक खातों को जब्त करना उस पैसे से संबंधित है जो देविना पर एक दावेदार का बकाया है. मेहरा के बैंक खातों और संपत्तियों को जब्त करने का अनुरोध दावेदार के वकील मुसाब मुहम्मद अब्दुल ने किया था.
7 मिलियन का भुगतान करने का आदेश
मेहरा के खिलाफ एलओसी दुबई कोर्ट के एक फैसले के बाद जारी की गई थी, जिसमें उन्हें केस नंबर 1637/2022 में एक दावेदार को लाखों का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. एलओसी, एग्जीक्यूशन केस संख्या 139/2024 के तहत नो-फ्लाई नोटिस जारी किया गया था. एक अन्य मामले में संयुक्त अरब अमीरात के सुप्रीम कोर्ट ने केस संख्या 121/2023 के तहत मेहरा को दावेदार को 7 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा है. लुक आउट नोटिस आपराधिक जांच और जांच के सामान्य विभाग द्वारा जारी किया गया था.
देविना ने ली है एंटीगुआ नागरिकता
भारत की मूल निवासी देविना मेहरा ने यहां की नागरिकता छोड़ दी है और कैरेबियन में एक छोटे से द्वीप राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली है, जो अपने नीले पानी के समुद्र तटों और ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विस के लिए जाना जाता है. मेहरा और फर्स्ट ग्लोबल भारत के लीडिंग इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजर में से हैं और लाखों डॉलर मूल्य के ग्राहकों के पैसे संभालते हैं.
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