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क्या आप भी करते हैं शेयर ट्रेडिंग, तो 31 मार्च तक करा लें ये काम
अगर आप भी डीमैट एकाउंट चलाते हैं और शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो सेबी के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको ये औपचारिकता 31 मार्च से पहले करनी है. अगर आपने नहीं की तो आप शेयरों की ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
अगर आप डीमैट खाता चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है. SEBI की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप डीमैट खाता चलाते हैं तो आपको 31 मार्च तक नॉमिनी का नाम जरूर ऐड करवाना है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 31 मार्च के बाद आप पहले की तरह अपने डीमैट खाते से न तो शेयरों को खरीद पाएंगे और न ही अपने शेयरों को बेच पाएंगे, क्योंकि आपका डीमैट खाता निष्क्रिय हो जाएगा.
SEBI ने जारी की है गाइडलाइन
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार SEBI ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आप पहले की तरह अपने डीमैट एकाउंट से शेयरों की खरीद फरोख्त कर सकें तो आपको 31 मार्च 2023 से पहले अपने खाते में नॉमिनी का नाम एड कर देना है. सेबी की ओर से 31 मार्च 2022 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार 31 मार्च 2023 तक नॉमिनी का नाम एड करना आवश्यक है. इस तारीख तक आपको अपने डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट कर लेना है.
क्या आप पहले नॉमिनी दे चुके हैं?
कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे लेकर पहले ही नामांकन विवरण दे दिया है, अगर आप भी उनमें तो क्या आपको फिर से इसे देने की जरूरत है. ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा. अगर ऐसा है तो एक बार नॉमिनी का नाम अगर आपने दे दिया है तो फिर आपको दुबारा नॉमिनी का नाम देने की जरूरत नहीं है. अगर आपने किसी को नॉमिनी बनाया है और लेकिन अब आप उसे नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन तरीके से लॉगिन करके ये काम कर सकते हैं. आप इसके लिए ऑनलाइन तरीके से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके ये काम आसानी से कर सकते हैं.
कैसे करें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन
अगर आप NSDL के कस्टमर हैं तो आप अपने डीमैट खातों में अधिकतम तीन नॉमिनी को जोड़ सकते हैं.
STEP 1: आपको https://eservices.nsdl.com/instademat-kyc-nomination/#/login पर क्लिक करें.
STEP 2: DP आईडी, क्लाइंट आईडी, PAN नंबर दर्ज करें। आपके डीमैट खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP (ओटीपी) आ जाएगा.
STEP 3 : वहां जाकर नॉमिनी को सलेक्ट करें या ऑप्ट आउट का विकल्प चुनें.
STEP 4 : आधार का उपयोग करते हुए ई-हस्ताक्षर करें. UIDAI (आधार) के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा.
इस संबंध में क्या कहता है SEBI सर्कुलर
24 फरवरी, 2022 को जारी हुए SEBI के सुर्कुलर के अनुसार जिन लोगों ने 01 अक्टूबर, 2021 को या उसके बाद नया ट्रेडिंग और या डीमैट खाता खोला है उन निवेशकों के पास नामांकन देने या नामांकन से बाहर होने का विकल्प होगा. या तो आप नॉमिनी को आप्ट इन कर सकते हैं या आप उससे आप्ट आउट कर सकते हैं. ऐसा न करने पर ट्रेडिंग खातों को ट्रेडिंग के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा और डीमैट अकाउंट को डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा. सेबी के सर्कुलर के अनुसार फॉर्म A में मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और अवयस्क नॉमिनी के अभिभावक या अभिभावक के पहचान विवरण को वैकल्पिक बनाया गया है.
इन सवालों के भी जानिए जवाब
कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या वो अपने डीमैट एकाउंट में रखे हुए अलग-अलग सिक्योरिटी के अलग-अलग नॉमिनी बना सकते हैं तो इसका जवाब है ‘नहीं’. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नॉमिनी एकाउंट के अनुसार तय होता है न की सिक्योरिटी के अनुसार तय होता है.
इसी तरह क्या एक से अधिक नॉमिनी तय किया जा सकता है. इसका जवाब है हां मौजूदा समय में आप एक एकांउट के लिए तीन नॉमिनी तक तय कर सकते हैं, जिसमें आपको सिक्योरि के अनुसार तीनों में उनका प्रतिशत बांटना होता है.
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