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नौवीं अनुसूची पर उठे सवाल: "कानूनी है, लेकिन जवाबदेह नहीं", 75 साल बाद पहले संविधान संशोधन की समीक्षा
पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, एएसजी समेत पैनल के सदस्यों ने बेंगलुरु में आयोजित गोलमेज चर्चा में 1951 के उस संशोधन पर विचार किया, जिसने कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की थी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 hours ago
भारत के संविधान में पहला संशोधन किए जाने के 75 साल बाद, शनिवार को कर्नाटक के कुछ प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ यहां एक असहज सवाल पर विचार करने के लिए एकत्र हुए: क्या संविधान में किए गए पहले ही बदलाव ने ऐसे कानूनों के लिए रास्ता खोल दिया, जिनका जवाब किसी अदालत के प्रति नहीं है?
संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित गोलमेज चर्चा का आयोजन जैन पीयू कॉलेज, वी.वी. पुरम में किया गया. इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.वी. चंद्रशेखर, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीधर पोताराजू, के.जी. राघवन, उदय होला, जयना कोठारी और ए.पी.एस. अहलूवालिया समेत कई अन्य न्यायविद शामिल हुए.
ज्योत और गीतार्थ गंगा द्वारा जैन (डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी) तथा एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर के सहयोग से आयोजित यह चर्चा ‘वसुधैव कुटुम्बकम की ओर 5.0 कॉन्क्लेव सीरीज’ के पहले लीगल प्रीकर्सर सत्र के रूप में आयोजित की गई.
संविधान लागू होने के 16 महीने के भीतर लागू किए गए पहले संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए और नौवीं अनुसूची बनाई गई, एक ऐसा संवैधानिक सुरक्षा कवच, जिसमें ऐसे कानून रखे जा सकते थे, जिन्हें न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जा सके. पैनल के सदस्यों ने कहा कि यही व्यवस्था इस संशोधन की सबसे अधिक विवादित विरासत बनी हुई है.
वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होला ने कहा, "एक बार जब आप किसी कानून को नौवीं अनुसूची में डाल देते हैं, तो अदालतें उसे छू नहीं सकतीं, भले ही वह अमान्य हो. यह पूरी तरह असंवैधानिक है. यही कारण है कि आई.आर. कोएल्हो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई प्रावधान मूल संरचना का उल्लंघन करता है, तो अदालतों के पास अब भी उसकी समीक्षा करने का अधिकार है और मुझे लगता है कि यही सही दृष्टिकोण है."
कामथ ने इस समस्या को कानून और न्याय के बीच टूटन के रूप में पेश किया. उन्होंने कहा, "कोई व्यवस्था पूरी तरह कानूनी हो सकती है, लेकिन वह न्यायसंगत होने में विफल हो सकती है. नौवीं अनुसूची ने ऐसा स्थान बनाया, जिसमें यदि कोई कानून डाल दिया जाए तो उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती. यह कानूनी है, लेकिन जवाबदेह नहीं है." संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि के सूत्र ध्रुवमपाये अपादानम् का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "किसी गतिशील वस्तु का वर्णन करने के लिए आपको ऐसी चीज की जरूरत होती है जो गतिहीन हो. किसी चीज के गति करने को निर्धारित करने के लिए एक स्थिर बिंदु आवश्यक होता है."
यह सत्र जैनाचार्य युगभूषणसूरी जी महाराज, जो तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के 79वें उत्तराधिकारी हैं, के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया. उन्होंने 1951 की बहसों को व्यापक सभ्यतागत न्यायशास्त्र के संदर्भ में रखा. उन्होंने कहा, "शासन का उद्देश्य न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है. इसलिए शासकीय प्राधिकरण को यह जिम्मेदारी निभाने के लिए शक्ति दी जाती है. पूर्ण शक्ति इस सिद्धांत का मूल रूप से विरोध करती है; यह अनैतिकता और अन्याय को बढ़ावा देती है."
चर्चाओं के साथ-साथ संविधान, प्रथम संशोधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें "व्हाट इफ एआई वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन" शीर्षक वाला प्रदर्शन भी शामिल था. इस प्रदर्शनी ने छात्रों और कानूनी पेशेवरों का काफी ध्यान आकर्षित किया.
यह श्रृंखला जनवरी 2027 में आयोजित होने वाले ‘वसुधैव कुटुम्बकम की ओर 5.0 मेन कॉन्क्लेव, ध्रुव तत्वम्, टाइमलेस प्रिंसिपल्स’ की ओर अग्रसर है. अगला प्रीकर्सर सत्र आर्थिक क्षेत्र पर केंद्रित होगा, जो 8–9 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसमें एस. गुरुमूर्ति, शौर्य डोभाल और सचिन चतुर्वेदी समेत अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे.
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